नारी डेस्क: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘पुष्पा 2' के प्रदर्शन के दौरान महिला की मौत मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले दिन में हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
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अदालत ने अभिनेता को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें मामले की जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। अल्लू अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल' के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में आज ही हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चंचलगुडा जेल भेज दिया गया था।
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वहीं एक्टर ने पुलिस की अचानक कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई। सुपरस्टार ने कहा कि जब पुलिस गिरफ्तार करने आई, तो उन्होंने कपड़े बदलने का अनुरोध किया मगर एक अधिकारी के बजाय कई पुलिसवाले उनके पीछे-पीछे बैडरूम तक पहुंच गए। उन्हें आशंका थी कि अल्लू अर्जुन हिरासत से भाग सकते थे। इतना ही नहीं, जब सुपरस्टार के पिता ने बेटे के साथ उनकी कार में साथ जाने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा।
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चार दिसंबर की रात अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे। उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी और उनका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था। हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है। अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।