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स्वाति मालीवाल के साथ  छेड़छाड़ करने का वीडियो आया सामने, आरोपी ने घसीटा 10-15 मीटर तक

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Jan, 2023 04:46 PM
स्वाति मालीवाल के साथ  छेड़छाड़ करने का वीडियो आया सामने, आरोपी ने घसीटा 10-15 मीटर तक

महिलाओं के लिए  आवाज उठाने वाली दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल इन दिनों अपने लिए इंसाफ मांग रही है। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि एम्स के बाहर नशे में धुत एक कार सवार ने ना सिर्फ उनके साथ छेड़छाड़ की बल्कि 10-15 मीटर तक उन्हें घसीटा भी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसके बाद यह मामला और गरमा गया है। 


सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि मालीवाल फुटपाथ पर इंतजार कर रहीं हैं और एक कार चालक उनसे कार में बैठने को कहता है। उन्हाेंने आरोप लगाया था कि एम्स के बाहर नशे में धुत एक कार सवार ने उनके साथ छेड़छाड़ की और फिर उन्हें अपनी गाड़ी से 10-15 मीटर तक घसीटा। उनका दावा है कि गाड़ी की खिड़की में उनका हाथ फंस गया था, तभी वाहन चालक ने कार आगे बढ़ा दी। सामने आई वीडियो में मालीवाल को यह कहते सुना जा सकता है कि ‘‘ आप मुझे कहां छोड़ोगे। मुझे घर जाना है। मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं।''

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वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इसके बाद वह दूर हट जाती हैं और कार चली जाती है जबकि कार चालक कुछ देर बाद फिर लौटता है और मालीवाल को कार में बैठने को कहता है।  मालीवाल के अनुसार इस बार वह कार चालक को डांटने के लिए उसकी ओर गईं लेकिन व्यक्ति ने तेज़ी से खिड़की का शीशा बंद कर दिया और उनका हाथ शीशे में फंस गया तथा उन्हें 10-15 मीटर तक घसीटा गया। पुलिस ने इस घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी पहचान दक्षिण दिल्ली के संगम विहार निवासी 47 वर्षीय हरीश चंद्र के तौर पर हुई है। 

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आयोग की प्रमुख ने कहा कि वह कंझावला की घटना के मद्देनजर दिल्ली में महिला सुरक्षा का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर थीं। घटना के वक्त उनकी टीम उनसे कुछ दूर थी। गश्ती वाहन ने तड़के करीब 3:05 बजे एम्स के सामने मालीवाल को देखा और उनसे पूछा कि क्या वह किसी परेशानी में हैं। उनके अनुसार, मालीवाल ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई जिसके बाद उस कार का पता लगाया गया और कार चालक चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। 

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 महिला आयोग की प्रमुख की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से बयान), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का उपयोग) और 509 (शब्द, मुद्रा या कार्य के माध्यम से महिला के शील भंग का इरादा) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोटला मुबारकपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। 
 

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