ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नीतियां, कार्यक्रम और कानून योजना बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उनके लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। केंद्र सरकार की तरफ से इस परिषद का गठन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट, 2019 से मिले अधिकारों के तहत किया गया है।
तो चलिए आपको बताते हैं कि यह परिषद ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कैसे काम करेगा...
1. यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में जितनी भी नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और योजनाएं होंगी उनके निर्माण के लिए केंद्र सरकार को सलाह देगा।
2. इनकी भागीदारी के लिए और समानता के लिए बनाई गई नीतियों का मूल्यांकन करना और निगरानी करना की वह ठीक तरह से काम कर रही हैं।
3. ट्रांसजेंडर लोगों को अगर कोई भी शिकायत हो रही है तो उनका निवारण या हल करना।
4. इनसे जुड़े सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के कामों को रिव्यू करना।
5. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे ही अन्य कार्यों को पूरा करना।
जानकारी के लिए आपको बता दें इस परिषद में समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ 5 राज्यों व केंद्र सरकार के 10 विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष और राज्यमंत्री उपाध्यक्ष होंगे।