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Nari

Aishwarya Rai के बाद अभिषेक को भी गरिमा के साथ जीने का मिला अधिकार, कोर्ट ने दी सुरक्षा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 12 Sep, 2025 05:36 PM
Aishwarya Rai के बाद अभिषेक को भी गरिमा के साथ जीने का मिला अधिकार, कोर्ट ने दी सुरक्षा

नारी डेस्क:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए ऑनलाइन मंचों पर व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम या तस्वीरों का बिना उनकी सहमति के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी वेबसाइट्स और मंच एआई जैसी तकनीक से बच्चन के व्यक्तित्व की विशेषताओं, जिनमें उनका नाम, चित्र और हस्ताक्षर शामिल हैं, का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना कर रहे हैं। 


कोर्ट ने दिया आदेश

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए विभिन्न संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे AI, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग या अन्य किसी तकनीक का इस्तेमाल कर अभिषेक की पहचान का दुरुपयोग न करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व अधिकारों का अहम हिस्सा है और उसका उल्लंघन अस्वीकार्य है। अभिषेक ने जो याचिका दायर की थी, उसमें साफ किया गया था कि उनके नाम, तस्वीर आवाज या पहचान का किसी भी तरह से बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल तुरंत रोका जाए


ऐश्वर्या राय को भी कोर्ट से मिली राहत

इससे पहले उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री एवं अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की भी रक्षा करते हुए नौ सितंबर को ऑनलाइन मंचों पर उनके नाम, तस्वीर का व्यावसायिक लाभ के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा कि बच्चन को भ्रामक, अपमानजनक या अनुचित परिस्थितियों में चित्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इस तरह का दुरुपयोग ऑनलाइन सामग्री के आसानी से प्रसारित होने से और भी बढ़ जाता है। दोनों ने कोर्ट से यूट्यूब और गूगल को भी इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देशन देने की अपील की थी।

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