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Nari

पंजाब के स्कूलों-कॉलेजों की कैंटीन में अब नहीं मिलेगी Energy Drinks, बच्चों के लिए सरकार करने जा रही है बैन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 29 Mar, 2025 02:50 PM
पंजाब के स्कूलों-कॉलेजों की कैंटीन में अब नहीं मिलेगी Energy Drinks, बच्चों के लिए सरकार करने जा रही है बैन

नारी डेस्क: पंजाब सरकार नाबालिगों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, जिससे यह भारत में इस तरह का प्रतिबंध लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। सूत्रों ने बताया कि सरकार एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन और टॉरिन की उच्च मात्रा होने के चलते स्कूल, कॉलेज की कैंटीन और परिसर के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक्स पर पाबंदी लगाएगी।  एनर्जी ड्रिंक्स का अधिक सेवन छात्रों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। 

 

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राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने प्रतिबंध को मंजूरी देते हुए कहा-  कई बच्चे कथित तौर पर तुरंत नशे के लिए इन पेय पदार्थों के आदी हो रहे हैं। इन पेय पदार्थों में कैफीन का स्तर नियमित वातित कोला की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है, जो अनुमेय सीमा से अधिक है। ऐसे में स्कूल कैंटीनों के साथ-साथ स्कूलों के पास स्थित दुकानों पर भी ऐसे एनर्जी ड्रिंक बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
 

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अधिसूचना जारी करने से पहले, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी जांच कर रही है कि प्रतिबंध कानूनी रूप से मान्य है, क्योंकि पंजाब ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य हो सकता है। कुछ देशों में, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन पेय पदार्थों पर प्रतिबंध है, लेकिन भारत में इसे लेकर अभी तक रोक नहीं है।  हाल ही में स्कूल के दौरे के दौरान मंत्री ने पाया कि छात्र एनर्जी ड्रिंक्स के आदी हो रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग 20 रुपये प्रति बोतल है, और साथ ही "स्ट्रॉबेरी क्विक" के भी आदी हो रहे हैं, जो स्ट्रॉबेरी कैंडी जैसा दिखने वाला क्रिस्टल मेथ का एक रूप है। 
 

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स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नशे की लत स्कूल स्तर पर शुरू हो रही है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा- "बाजार में कुछ ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिनमें कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ सकती है, बेचैनी हो सकती है, गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है और हृदय संबंधी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को इन ड्रिंक्स के सेवन के खिलाफ निर्देश दिए हैं।"

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