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Nari

Content Creators का दर्द समझा राघव चड्ढा ने, पहली बार कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में हुई बात

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Dec, 2025 03:02 PM
Content Creators का दर्द समझा राघव चड्ढा ने, पहली बार कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में हुई बात

नारी डेस्क: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा ने गुरुवार को डिजिटल कंटेंट बनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए 1957 के कॉपीराइट एक्ट में अहम संशोधनों की मांग की, और कहा कि उनकी आजीविका कानून द्वारा तय की जानी चाहिए, न कि "मनमाने एल्गोरिदम" द्वारा। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए, पंजाब से AAP सांसद ने कहा कि लाखों भारतीय डिजिटल कंटेंट बनाने वाले बन गए हैं, जो शिक्षक, समीक्षक, व्यंग्यकार, मनोरंजनकर्ता, संगीतकार और इन्फ्लुएंसर के रूप में काम कर रहे हैं।


कॉपीराइट स्ट्राइक के मुद्दे पर जताई चिंता

चड्ढा ने कहा- "चाहे वह उनका YouTube चैनल हो या Instagram पेज यह उनके लिए मनोरंजन का स्रोत नहीं है, बल्कि यह उनकी आय का स्रोत है, उनकी संपत्ति है। यह उनकी कड़ी मेहनत का फल है।" उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा उचित उपयोग और मनमाने कॉपीराइट स्ट्राइक के मुद्दे को उठाया, और कहा कि कंटेंट बनाने वालों को अपने चैनल खोने का खतरा होता है भले ही वे कमेंट्री, आलोचना, पैरोडी, शैक्षिक या समाचार रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट कंटेंट का सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए फिर से उपयोग करते हैं।


कॉपीराइट कंटेंट का समझाया मतलब

AAP नेता ने कहा- "उनकी सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। सर, आजीविका कानून द्वारा तय की जानी चाहिए, न कि मनमाने एल्गोरिदम द्वारा।" चड्ढा ने स्पष्ट किया कि वह कॉपीराइट धारकों के खिलाफ नहीं हैं और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उचित उपयोग को पायरेसी के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, -"उचित उपयोग, जहां कभी-कभी इस कंटेंट का उपयोग करने का उद्देश्य आकस्मिक या परिवर्तनकारी होता है, उसे किसी की कड़ी मेहनत को खत्म करने के बराबर नहीं होना चाहिए," और कहा कि डर में नवाचार नहीं बढ़ सकता और रचनात्मकता खतरे में जीवित नहीं रह सकती।


 कॉपीराइट एक्ट बनाने का यह था मकसद

AAP सांसद ने बताया कि भारत का कॉपीराइट एक्ट 1957 में बनाया गया था, जब इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल कंटेंट बनाने वाले, YouTube या Instagram नहीं थे। उन्होंने कहा- "इस एक्ट में डिजिटल क्रिएटर्स की परिभाषा ही नहीं है। यह उचित व्यवहार की बात करता है, लेकिन यह किताबों, पत्रिकाओं और जर्नल के संदर्भ में उचित व्यवहार की बात करता है।" चड्ढा ने सदन के सामने तीन अहम मांगें रखीं। सबसे पहले, उन्होंने डिजिटल फेयर यूज़ को परिभाषित करने के लिए 1957 के कॉपीराइट एक्ट में संशोधन की मांग की, जिसमें कमेंट्री, व्यंग्य और आलोचना जैसे ट्रांसफ़ॉर्मेटिव यूज़, आकस्मिक यूज़, आनुपातिक यूज़, शैक्षिक यूज़, सार्वजनिक हित के लिए यूज़ और गैर-व्यावसायिक यूज़ शामिल हैं। दूसरा, उन्होंने कॉपीराइट लागू करने में आनुपातिकता सिद्धांत को लागू करने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि अगर कोई वीडियो या साउंड कुछ सेकंड के लिए बैकग्राउंड में चलाया जाता है, तो इससे किसी क्रिएटर के कंटेंट को पूरी तरह से हटाया नहीं जाना चाहिए। उनकी तीसरी मांग थी कि कंटेंट हटाने से पहले अनिवार्य ड्यू प्रोसेस का पालन किया जाए। 

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