सरकार की तरफ से अब मिठाई कारोबारियों को लेकर एक नया ऐलान किया गया है। मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर अब भारत सरकार की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियन FSSAI की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार मिठाई कारोबारियों को यानि जो खुली हुई मिठाई बेचते हैं उन्हें अब मिठाई की सारी डिटेल्स देनी होंगी। इसमें उन्हें मिठाई के बनाने की तारीख और उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी जरूरी होगी। आपको बता दें कि या गाइडलाइन 1 अक्टूबर यनि आज से लागू हो जाएगी।
नए नियम के अनुसार क्या करना होगा?
दरअसल आपने कईं बार देखा है कि आप दुकानों से जो मिठाइयां लेकर आते हैं वह कईं बार खराब होती हैं। ऐसे में मिठाइयों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस नियम के तहत अब मिठाई के इस्तेमाल की समय सीमा व्यापारियों को देनी पड़ेगी कि कितने समय तक उस मिठाई को यूज करना अच्छा होगा।
1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम
बता दें कि यह नए आज से ही लागू किए जा रहे हैं।नए आदेश के तहत मिठाई कारोबारियों को अब शो-केस में रखी मिठाई की पूरी जानकारी तो देनी ही होगी। साथ ही में मिठाई का नाम, दाम, कब बनाई गई और इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है ये सारी जानकारी शो-केस में रखी मिठाई की ट्रे पर डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, मिठाई की ट्रे के साथ 'बेस्ट फॉर डेट' भी प्रदर्शित करनी होगी
इस वजह से उठाया गया कदम
आपको बता दें कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आम लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न किया जा सके। क्योंकि बीते दिनों खराब मिठाइयों की बहुत सी शिकायतें मिली है। इतना ही नहीं उस पर कोई डेट न होने के कारण लोगों को मिठाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। वहीं जब आम लोग दुकानदारों को वापिस शिकायत करने जाते हैं तो उनकी तरफ से इसे मुद्दे को गंभीर रूप से नहीं लिया जाता है।