कोरोनावायरस का संक्रमण जहां रूकने का नाम नही ले रहा वहीं इस मुशिकल घड़ी में लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ है उन्हें भोजन दे रहे है, राशन बांट रहे है, लंगर लगा रहे है जो कि बहुत अच्छा काम है लेकिन अगर आप इस तरह की समाज सेवा करते हुए इसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या सेल्फी लेते हैं तो आपको छह माह का कारावास भुगतना पड़ सकता है।
जी हां आप ने सही सुना, ये आदेश राजस्थान के गंगानगर में दिए गए है। जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उनके जिले में एनजीओ, दानदाताओं की ओर से व जरूरतमंदो की ओर से फूड पैकेट या लंगर लोगों में बांटा जा रहा है लेकिन अगर इस दौरान अगर ये लोग सेवा करते हुए कोई सेल्फी, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते है या फिर इसे जाकर किसी मीडिया पर अपलोड करते है तो उन लोगों को सजा भुगतनी पड़ेगी क्योकि इससे उन जरूरतमंदों का उपहास बन रहा है।
वहीं दूसरी और सेवा करते वक्त एनजीओ या किसी भी समूह के उनके प्रतिनिधि दो से अधिक नही होने चाहिए, एक समय में सिर्फ एक परिवार को ही दान करना होगा ऐेसे में अगर दूसरा परिवार वहां दिखा तो ये आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा और भारतीय दंड प्रक्रिया के संहिता धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आईपीसीसी की धारा 188 के तहत एक माह से छह माह तक कारावास व जुर्माना दोनोें देने का प्रावधान है। वहीं अगर आपको सरकार द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी है और फिर भी आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो भी आप पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।