23 DECMONDAY2024 3:13:34 AM
Nari

शाहरुख के बेटे की जमानत पर आज फिर सुनवाई, आर्यन के वकील बोले- जो गुनाह हुआ ही नहीं उस पर की गई गिरफ्तारी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Oct, 2021 05:29 PM
शाहरुख के बेटे की जमानत पर आज फिर सुनवाई, आर्यन के वकील बोले- जो गुनाह हुआ ही नहीं उस पर की गई गिरफ्तारी

बंबई उच्च न्यायालय  में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य व्यक्तियों की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई हो रही है।आर्यन के वकीलों मुकुल रोहतगी  ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो गुनाह हुआ ही नहीं उस पर गिरफ्तारी हुई है।  इस बीच  ने एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली के प्रयास के आरोप से खुद को अलग कर लिया, जिन्होंने दो अक्टूबर को जहाज पर छापे की निगरानी की थी। 

PunjabKesari

आर्यन को किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं 

आर्यन के वकीलों मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांबरे के सामने दलील दी कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वरिष्ठ वकील रोहतगी ने कहा कि आर्यन को एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े सहित एनसीबी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। आर्यन का इन बेतुके विवादों से कोई सरोकार नहीं है। वह इससे किसी भी तरह के संबंध से पूरी तरह इनकार करते हैं। वकील ने कहा कि एनसीबी और वानखेड़े ने सोमवार को कहा था कि आरोप एक नेता द्वारा प्रतिशोध का हिस्सा थे, जिसके दामाद को एनसीबी ने पहले गिरफ्तार किया था।

PunjabKesari

 मामले को बढ़ा-चढ़ाकर किया जा रहा पेश 

रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान एक ‘‘युवक है जिसका ऐसा कोई पिछला मामला नहीं है। उसे  किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ कथित तौर पर रखने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।  23 वर्षीय आर्यन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और 20 दिनों से अधिक समय तक जेल में रखा गया।  निहित स्वार्थ वाले कुछ लोगों द्वारा मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और मीडिया कुछ बेतुके विवादों के कारण इस पर ध्यान दे रहा है, अन्यथा यह एक साधारण मामला है।रोहतगी ने कहा कि नशा करने, मादक पदार्थ बरामदगी का कोई सबूत नहीं है और तथाकथित साजिश और उकसावे में उनकी भागीदारी दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है जैसा कि एनसीबी द्वारा आरोप लगाया गया है।’’

PunjabKesari
आज एनसीबी के वकील की सुनी जाएगी दलील

रोहतगी द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह बुधवार को सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा। न्यायाधीश ने कहा कि वह बुधवार को एनसीबी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलें भी सुनेंगे। रोहतगी ने अपनी दलील के दौरान यह भी कहा कि यह दिखाने के लिए आर्यन की कोई चिकित्सा जांच नहीं की गई कि उन्होंने वास्तव में मादक पदार्थ का सेवन किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने विशेष अदालत द्वारा आर्यन को इस आधार पर जमानत देने से इंकार करने के आदेश की आलोचना की कि उसे अपने मित्र अरबाज मर्चेंट के पास मादक पदार्थ होने की जानकारी थी और इसलिए पहली नजर में वह जानते हुए इसे रखने का दोषी है।

PunjabKesari
आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट का भी हुआ जिक्र 

रोहतगी ने कहा कि एनसीबी ने आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट पर भी गलत तरीके से भरोसा किया क्योंकि उनका वर्तमान मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि चैट 2018, 2019 और 2020 की हैं और इसका इस क्रूज पार्टी से कोई संबंध नहीं है। चैट कुछ विदेशियों सहित कुछ व्यक्तियों के साथ मादक पदार्थ के बारे में हैं। यह अतीत में कथित सेवन से संबंधित होगा।’  एनसीबी ने आर्यन को गत 3 अक्टूबर को उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल धमेचा के साथ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। आर्यन और मर्चेंट अब आर्थर रोड जेल में बंद हैं, जबकि धमेचा भायकुला महिला जेल में हैं।
 

Related News