आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल इस बार खुद को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार द्वारा की गई कथित बदसलूकी के मामले में वह मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए तीस हजारी अदालत पहुंचीं। इससे पहले उन्होंने सिविल लाइन्स थाने में पहुंचकर आरोप लगाया था कि केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट की थी।
पुलिस को दिए गए बयान में मालीवाल ने कहा-- मैं ड्राइंग रूम में बैठी थीं, ऐसे में कुमार आए बिना किसी उकसावे के मुझपर चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे गाली भी देने लगे। उन्होंने मुझे पूरी ताकत से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मुझे कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारे और मैं चिल्लाती रही। मैं बिल्कुल सुन्न और सदमे में थी और बार-बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। उन्होंने मुझे बेरहमी से घसीटा और जानबूझकर मेरी शर्ट ऊपर खींची। मेरी शर्ट के बटन खुल गए। मैं फर्श पर गिर गई और मेरा सिर सेंटर टेबल से टकरा गया।
सूत्रों ने बताया कि मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि वह मुख्यमंत्री आवास से बाहर भागीं और पुलिस को फोन किया। उनका दावा है कि घटना के समय केजरीवाल अपने आवास पर मौजूद थे। मालीवाल ने यह भी कहा कि- मैंने उसे बार-बार कहा कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं और वो मुझे छोड़ दें क्योंकि मुझे असहनीय दर्द हो रहा है। हालांकि, उन्होंने बार-बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं किसी तरह से छूटने में कामयाब रही।
इसके बाद मालीवाल ने ‘एक्स' पर लिखा- ‘‘मेरे साथ जो हुआ, वह बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना बयान दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की, उनका धन्यवाद करती हूं। जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की और कहा कि मैं दूसरे पक्ष के कहने पर ऐसा कर रही हूं, भगवान उन्हें भी खुश रखे।'' मालीवाल ने आगे लिखा- देश में अहम चुनाव चल रहा है और स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं।
अधिकारियों ने बताया कि कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली इकाई की महिला मोर्चा ने स्वाति मालीवाल को समर्थन देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह घटना देश की महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है।