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Jiah Khan Suicide Case: एक्ट्रेस की मां की दुआ नहीं हुई कबूल, सबूत ना मिलने पर सूरज पंचोली हुए बरी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 28 Apr, 2023 01:20 PM
Jiah Khan Suicide Case: एक्ट्रेस की मां की दुआ नहीं हुई कबूल,  सबूत ना मिलने पर सूरज पंचोली हुए बरी

अभिनेत्री जिया खान की खुशकुशी के तकरीबन 10 साल बाद मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाया। इस मामले में जिया के प्रेमी और फिल्म अभिनेता सूरज पंचोली बरी हो गए हैं, उन पर  आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था।  अगर अभिनेता आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज को इस मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है।

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बेटी के मामले में फैसला आने से पहले जिया की मां राबिया इमोशनल हो गई थी। उन्होंने न्याय की उम्मीद जताते हुए कहा था कि- वह 10 सालों से इस दिन का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा- "एक परिवार के तौर पर उनकी लड़ाई एक दशक तक चली और अब वे कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही हैं। हमें उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट इंसाफ करेगा और न्यायपूर्ण फैसला देगा"।

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जहां एक तरफ जिया खान की मां इंसाफ की उम्मीद लगाई बैठी हैथ्ती वहीं दूसरी तरफ सूरज पंचोली की मां अपने बेटे के लिए दुआएं मांग रही  थी। फैसला आने से पहले एक्ट्रेस जरीना वहाब ने कहा था- 'मैं बेटे के साथ कोर्ट में रहूंगी। ये 10 साल मेरे बेटे के लिए नर्क के समान रहा। जब कभी वो मेरी तरफ देखता है तो मैं उसका दर्द महसूस करती हूं। मुझे पता है कि वो बेकसूर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे अभी भी ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है।' लगता है उनकी दुआ कबूल हो गई। 

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एस सैय्यद ने पिछले हफ्ते मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी थीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अमेरिकी नागरिक जिया तीन जून 2013 को अपने जुहू स्थित घर में मृत मिली थीं। पुलिस ने जिया की ओर से कथित तौर पर लिखे छह पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। 

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आईपीसी की धारा-306 कहती है कि ‘‘अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो उसे जो भी शख्स यह कदम उठाने के लिए उकसाता है, उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।'' सूरज अभी इस मामले में जमानत पर जेल से बाहर हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किया गया पत्र जिया ने ही लिखा था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि पत्र में सूरज के साथ जिया के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ उनके कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी की। 

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इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह और जिया की मां राबिया खान ने अदालत से कहा कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का। बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग वाली राबिया की याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था। सूरज ने अदालत में अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और आरोपपत्र झूठा है। उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता राबिया खान, पुलिस और सीबीआई के कहने पर अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी। जिया को अमिताभ बच्चन अभिनीत हिंदी फिल्म ‘‘निशब्द'' में उनके अभियन के लिए जाना जाता था। 

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