पंजाब के डीजीपी पद पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। दरअसल दिनकर गुप्ता की नियुक्ति रद्द करने के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानि (कैट) के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद दिनकर गुप्ता पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे।
आपको बता दें हाईकोर्ट ने कैट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार व डीजीपी दिनकर गुप्ता की अपील मंजूर करते हए यह फैसला सुनाया है। दरअसल 17 जनवरी को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में गुप्ता की नियुक्ति को खारिज कर दिया था।
बता दें इससे पहले हुई सुनवाई के वक्त संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) ने कोर्ट में दाखिल जवाब पर बहस पूरी कर ली थी। याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग ने जवाब दायर कर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को सही व सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों के अनुरूप ही बताया था। कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) ने डी.जी.पी. की नियुक्ति को लेकर खुद की गाइडलाइन तैयार की थी जिसके तहत डी.जी.पी. के पद के लिए ए.डी.जी.पी. रैंक और 30 वर्ष का फोर्स को हैंडल करने का अनुभव होना अनिवार्य है और नियुक्ति के वक्त अधिकारी की 6 माह की सर्विस बची होनी चाहिए। 19 अगस्त 2020 को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के आग्र्यूमैंट पूरे हो गए थे जिसके बाद जस्टिस जसवंत सिंह की अगुवाई वाले बैंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सभी मुद्दों पर स्पष्ट बोलते हुए दिनकर गुप्ता के डीजीपी बने रहने का रास्ता साफ कर दिया है।