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फिर विकराल हुआ कोरोना: राजस्‍थान-यूपी, दिल्ली ने जारी की लॉकडाउन की नई गाइडलाइन्स

  • Edited By Anjali Rajput,
  • Updated: 02 Nov, 2020 05:30 PM
फिर विकराल हुआ कोरोना: राजस्‍थान-यूपी, दिल्ली ने जारी की लॉकडाउन की नई गाइडलाइन्स

कोरोना वायरस को कम से कम 10 महीने हो गए है लेकिन इसका कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस देश-विदेश में दोबारा पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से फ्रांस, ब्रिटेन, यूके में दोबारा लकडाउन कर दिया गया है। इसी बीच राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

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राजस्थान ने जारी की नई गाइडलाइन

राजस्थान सरकार के गृह सचिव अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि...

. राजस्थान सरकार ने छात्रों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्‍थान को ‍16 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया है।
. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स थिएटर, इंटरटेनमेंट पार्क को भी 30 नवंबर तक बंद रखा जाएगा।
. शादी-ब्याह, फंक्शन या किसी भी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
. अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
. सामाजिक एवं राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य। साथ ही समारोह के लिए कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 250 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
. बंद हॉल में क्षमता अनुसार सिर्फ 50% (करीब 200) लोग ही शामिल होने चाहिए।
. कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग का उल्ल्घंन करने वाले को सजा दी जाएगी।

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यूपी में लागू हुए नए-नियम कानून

कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी नई लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक, राज्य में चल रहे प्रतिबंध अब 30 नवंबर तक लागू होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि एसओपी के तहत स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति है। इसके अलावा त्यौहारों के चलते यूपी में व्यक्तियों व वस्तुओं के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

. 1 अक्तूबर को जारी दिशा-निर्देश अब 30 नवंबर तक लागू होंगे।
. भीड़-भाड़ वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, ताकि लोगों अधिक संख्या में इकट्ठे ना हो।
. मेट्रो, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, चिकित्सा सेवाएं, धार्मिक स्थल, जिम, योग प्रशिक्षण संस्थान, सिनेमा, मनोरंजन पार्क आदि भी 30 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं।
. हर नागरिक को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना होगा, जिसमें मास्क पहनना, नियमित हाथ धोना और 6 फुट की दूरी रखना जरूरी है।। ऐसा ना करने वाले को जुर्माना देना पड़ेगा।

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दिल्ली में शुरु कोरोना की दूसरी लहर

बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में कोरोना के 5664 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने की वजह से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके चलते लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और हाथ धोना जैसे नियमों का पालन करना होगा।

याद रखें लापरवाही और वायु प्रदूषण के कारण कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी ही आपकी सुरक्षा है, नहीं तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है।

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