पोर्न फिल्म रैकेट मामले में अभिनेत्री पूनम पांडे को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि पूनम के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
दंडात्मक कार्रवाई ना करने के आदेश
न्यायमूर्ति विनीत सरण और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न की पीठ ने पांडे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी ओर से दायर एक अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा- नोटिस जारी होने तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
ये है पूरा मामला
दरअसल पोर्नोग्राफी केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पूनम पांडे का विवाद भी सामने आया था। अश्लील कंटेंट बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में पूनम पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
मुंबई हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
मुंबई हाईकोर्ट ने पूनम पांडे की एंटीसिपेटरी बेल की मांग खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह जांच में अपना सहयोग नहीं दे रही हैं। उनके इस आचरण को देखते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी जरूरी है।