22 DECSUNDAY2024 8:56:12 PM
Nari

मानहानि केस पर कोर्ट का जवाब, कोई शिल्पा के बारे में कुछ कहे तो वो बड़ी बात क्यों बन जाती है?

  • Edited By Anu Malhotra,
  • Updated: 30 Jul, 2021 05:24 PM
मानहानि केस पर कोर्ट का जवाब, कोई शिल्पा के बारे में कुछ कहे तो वो बड़ी बात क्यों बन जाती है?

एडल्ट फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल, शिल्पा शेट्टी ने मीडिया हाउसेज़ पर मानहानि का केस दायर किया था जिसमें उनकी शिकायत थी कि मीडिया गल खबरें बता कर उनकी छवि खराब कर रहा है।  इस संबंध में उन्होंने बांबे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसपर आज शुक्रवार को सुनवाई थी इस दौरान अदालत ने साफ कर दिया कि अगर कोई खबर पुलिस स्रोत पर आधारित है तो उसे मानहानि के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। 

PunjabKesari

अदालत ने शिल्पा शेट्टी के वकील से दो टूक में कहा कि वो (शिल्पा) जो कुछ चाह रही है उसका असर प्रेस की स्वतंत्रता पर होगा। क्या आप सोचे हैं कि अब अदालत इस काम के लिए बैठे और चेक करे हर एक स्टोरी के लिए मीडिया हाउस किन स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 

PunjabKesari

अगर कोई शिल्पा के बारे में कुछ कहे तो वो बड़ी बात बन जाती है, आखिर क्यों?
अदालत ने शिल्पा के वकील को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अगर आप अलग अलग केस को उदाहरण के तौर पर पेश करें जिसके जरिए आप के मुवक्किल के खिलाफ गलतबयानी या मानहानि किया गया हो तो अदालत संज्ञान लेगी। यदि कोई शख्स शिल्पा शेट्टी के बारे में कुछ कहे तो वो बड़ी बात बन जाती है, आखिर क्यों? इसमें बड़ी बात क्या है,यदि आप सार्वजनिक जीवन में है तो इस तरह के हालात से दोचार होते हैं। आम लोगों की मशहूर शख्सियतों की निजी जिंदगी के बारे में दिलचस्पी होती है। अगर कोई यह लिखे कि वो रोईं और अपने पति से लड़ झगड़ बैठीं तो आखिर इसमें मानहानि की बात कहां से आ गई। 

PunjabKesari

शिल्पा का आरोप, राज कुंद्रा केस में गलत रिपोर्टिंग कर मेरी छवि को खराब किया गया है
जानकारी के लिए बतां दें कि शिल्पा शेट्टी ने गुरुवार को 29 मीडियाकर्मियों और कुछ मीडिया हाउस के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकद्दमा दायर किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि राज कुंद्रा केस में गलत रिपोर्टिंग कर उनकी छवि को खराब किया गया है।

PunjabKesari

इतना ही नहीं इसके साथ ही उन्होंने सूट की फाइल होने की तारीख से अदा करने की तिथि तक 18 फीसद ब्याज की दर से 20 करोड़ जुर्माने की मांग भी की थी। इसके अलावा उन्होंने अदालत से अपील करते हुए कहा था कि वो स्थाई तौर पर इस केस के बारे में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने का आदेश भी जारी करे। 

Related News