मुजफ्फरनगर की ‘विशेष पॉक्सो अदालत' ने छेड़छाड़ के मामले में बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत सभी पांच आरोपियों को ‘क्लीन चिट' देने वाली पुलिस की ‘क्लोजर रिपोर्ट' को मंजूर कर ली। 27 जुलाई 2020 को नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने अपने पति साथ ही देवर मिनाजुद्दीन, फैयाजुद्दीन, अयाजुद्दीन और सास मेहरुनिशा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रितेश सचदेवा ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया द्वारा कई बार मौका दिए जाने के बावजूद जवाब के लिए अदालत में पेश नहीं होने पर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। आलिया ने आरोप लगाया गया था कि अभिनेता सिद्दीकी के भाई मिनहाजुद्दीन ने 2012 में परिवार की एक नाबालिग सदस्य के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी जबकि अन्य आरोपियों ने उसका साथ दिया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आलिया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मुंबई में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बाद में 2020 में जिले के बुढ़ाना थाने में स्थानांतरित कर दी गई थी। जांच के बाद, पुलिस ने मामले में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की। अदालत ने आलिया को नोटिस जारी कर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ मामले में सिद्दीकी और अन्य को दी गई क्लीन चिट पर जवाब देने के लिए अदालत में पेश होने को कहा था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं।
आलिया का आरोप था कि कुछ साल पहले जब वह बुढ़ाना में अपने ससुराल आई थी तो नवाजुद्दीन के छोटे भाई मिनाजुद्दीन ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर उसके देवर फैजुद्दीन और अयाजउद्दीन ने उसके साथ मारपीट की थी। उसकी सास मेहरुन्निसा और नवाजुद्दीन ने उसे इस मामले में धमकाते हुए चुप रहने को कहा था।