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कोरोना पीड़ितों को राहत! बीमा कंपनियों को करना होगा 1 घंटे में कैशलेस क्लेम मंजूर

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 30 Apr, 2021 06:17 PM
कोरोना पीड़ितों को राहत! बीमा कंपनियों को करना होगा 1 घंटे में कैशलेस क्लेम मंजूर

कोरोना के कहर के बीच हजारों लोगों को बीमा होने के बावजूद कैश क्लेम के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए भारतीय बीमा विनियामक ( IRDAI) ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 से जुड़े सभी कैशलेस इलाज (cashless COVID-19 treatment claims) के क्लेम को  एक घंटे के भीतर मंजूर करें। इससे जुड़ा सर्कुलर हाल ही में जारी किया गया है जिसमें कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के मानकों का जिक्र है।

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इसके भारतीय बीमा  विनियामक ( इरडा) ने सभी साधारण और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि आवेदन मिलने के एक घंटे के भीतर कैशलेस ट्रीटमेंट के मंजूरी के निर्णय की जानकारी दी जानी चाहिए।  इसमें अस्पताल की ओर से मांगी गई सारी जरूरी जानकारियां शामिल हैं।

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बता दें कि बीमा विनियामक ने यह निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अधिकतम 30 से 60 मिनट के भीतर बीमाकर्ता कंपनियां कैशलैस ट्रीटमेंट को स्वीकृति प्रदान करें ताकि अधिक से अधिक मरीजों को इसका लाभ पहुंचे और मरीज को अस्पताल में छुट्टी मिलने में देरी ना हो। यह सर्कुलर ऐसे समय में आया जब अस्पतालों के बेड के लिए इंतजार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि बीमा कंपनियां कोविड के कैशलेस ट्रीटमेंट को मंजूरी देने में लंबा समय लगा रही है। बीमाकर्ता कंपनियों की मनमानी को देखते हुए हाईकोर्ट ने इरडा का ऐसे क्लेम के निपटारे को लेकर आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

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