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मांओं के लिए खुशखबरी, प्रैग्नेंसी में मिलेगी 26 हफ्ते की छुट्टी

  • Updated: 31 Mar, 2017 02:54 PM
मांओं के लिए खुशखबरी, प्रैग्नेंसी में मिलेगी 26 हफ्ते की छुट्टी

पेरेंटिंग: हर औरत के लिए मां बनना एक सुखद अहसास होता है। प्रैग्नेंसी के दौरान महिला को अपना खास ध्यान रखना होता है। सरकार ने संसद में गर्भवती महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव से जुड़े बिल को पास कर दिया है। नए कानून के तहत वर्किंग महिलाओं को अब 12 हफ्ते की बजाए 26 हफ्ते का मैटरनिटी लीव मिलेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 को अपनी मंजूरी दे दी हैै।


वर्किंग महिलाओं के लिए 55 वर्ष पुराने कानून के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। नए कानून के अनुसार 50 या ज्यादा कर्मचारियों वाले हर संस्था के लिए निर्धारित दूरी के भीतर क्रेच की सुविधा होना जरूरी है। महिला दिन में 4 बार अपने बच्चे को देखने जा सकती है। नियम के मुताबिक हर संस्था को इसके तहत हर सुविधा के बारे में महिला को नियुक्ति के समय लिखित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से बताना होगा। अगर वह महिला लीव खत्म होने के बाद घर से काम करना चाहें तो उसे भी इस बात की इजाजत दी जा सकती है। इस सिचुएशन में कंपनी के मालिक और महिला की आपसी सहमती का होना बहुत जरूरी है। 

इस नियम के अनुसार कोई महिला 3 महिने का बच्चा गोद लेती है या सरोगेट मदर का सहारा लेती है तो उसे 12 हफ्तों की छुट्टी दी जाएगी। महिला को उसके पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव आसानी से मिलेगी। नियम के मुताबिक दो या ज्यादा बच्चों वाली महिला 12 हफ्ते के मैटरनिटी लीव की हकदार होगी।
 

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