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8 साल की मासूम को 10 रूपए का लालच दे किया था रेप, अब कोर्ट ने दी फांसी की सजा

  • Edited By Janvi Bithal,
  • Updated: 02 Dec, 2020 05:59 PM
8 साल की मासूम को 10 रूपए का लालच दे किया था रेप, अब कोर्ट ने दी फांसी की सजा

लड़कियों के साथ अपराध रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते मामलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे समाज में और हमारे आस-पास लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। कहीं न कहीं लड़कियों के प्रति बढ़ते मामलों की वजह है आरोपियों को सजा न मिलना। लेकिन हाल ही में फिरोजाबाद  के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम चंद्रपुरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरोपी को फांसी की सजा भी दी गई जो कि एक बदलाव की किरण है। 

क्या है मामला?

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दरअसल फिरोजबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में 17 मार्च 2019 को 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। खबरों की मानें तो बच्ची के घर नामकरण का कार्यक्रम था और बच्ची अपनी धुन में डीजे पर डांस कर रही थी। उसी वक्त बच्ची का चचेरा भाई शिव शंकर उर्फ़ बंटू ने उसे 10 रुपए का लालच दिया और उसे खेत में ले गया। जहां बच्ची के साथ बंटू ने रेप किया और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। अगली सवेर बच्ची का शव खेत में से मिला। इसके बाद मृतका की मां ने सिरसागंज थाने में शिव शंकर उर्फ बंटू पुत्र अतर सिंह के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। मृतिका की मां ने शिकायत में यह भी बताया था कि बंटू ने बच्ची को 10 रुपये का लालच दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। 

20 महीने पहले का मामला

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आपको बता दें कि यह मामला 20 महीने पहले का है। वहीं 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी चचेरे भाई को फांसी की सजा सुना दी। चाहे आरोपी को सजा 20 महीने बाद हुई लेकिन पीड़ित परिवार को इससे न्याय जरूर मिला है। पीड़ित परिवार कोर्ट के इस फैसले से बेहद खुश हैं और उनकी मानें तो इस फैसले से दोबारा कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको बता दें कि फिरोजाबाद जनपद में पॉक्सो कोर्ट में यह पहली फांसी की सजा सुनाई गई है। 

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