बाकी देशों की तरह अब भारत में भी कर्मचारियों को चार दिन काम और बाकी दिन आराम करने को मौका मिलेगा। केंद्र सरकार 1 जुलाई से श्रम कानून को लागू करने की योजना बना रही है। नए नियमों में रोजाना कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाए जाने की संभावना है, इसके साथ ही पीएफ काॅन्ट्रीब्यूशन को लेकर भी कुछ बदलाव किए जाएंगे।
कर्मचारियों को देनी पड़ेगी तीन दिन की छुट्टी
नया श्रम कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। लेकिन दिन में काम के घंटे को 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया जाएगा। अगर कंपनी 12 घंटे के वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। नया वेतन कोड प्रति सप्ताह कुल 48 घंटे काम करने की इजाजत देता है।
हैंड सैलरी हो सकती है कम
नए लेबर कोड में पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन से लेकर कार्यस्थल का माहौल, लेबर वेलफेयर, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। नए लेबर कोड के अनुसार कर्मचारी का मूल वेतन का कुल वेतन 50% या उससे अधिक होना चाहिए। अगर ये हुआ तो पीएफ काॅन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। हालांकि इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी।
पेंशन की रकम में भी हो सकता है इजाफा
नए लेबर कोड लागू होने के बाद पेंशन की रकम में भी इजाफा होगा। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, इंसेटिव में भी इजाफा होने की संभावना है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। इस हिसाब से 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को हफ्ते में चार दिन काम करना होगा।