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पेरेंट्स की परमिशन के बिना अब नहीं हो सकेगी Love marriage ! इस राज्य में बना रहा है नया कानून

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Aug, 2023 11:19 AM
पेरेंट्स की परमिशन के बिना अब नहीं हो सकेगी Love marriage ! इस राज्य में बना रहा है नया कानून

 गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का कहना है कि उनकी सरकार इस बात का अध्ययन करेगी कि क्या प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य बनाने का प्रावधान संवैधानिक सीमा में रहकर किया जा सकता है। पटेल ने यह टिप्पणी पाटीदार समुदाय के कुछ धड़ों द्वारा प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य बनाने की मांग के जवाब में की। 

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दरसअल गुजरात में पाटीदार समाज की बहुत समय से मांग हैं कि अगर कोई लड़का- लड़की लव मैरिज करते हैं तो उनको शादी के पंजीकरण के समय कम से कम एक अभिभावक के हस्ताक्षर जरूर करवाने चाहिए।  इसके पीछे पाटीदार समाज का तर्क है कि इससे लव जिहाद पर भी काफी हद तक लगाम लग सकता है। 

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मेहसाणा जिले में पाटीदार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरदार पटेल ग्रुप द्वारा रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने उन्हें विवाह के लिए लड़कियों को भगाने की घटनाओं का अध्ययन कराने का सुझाव दिया है, ताकि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके, जिसमें (प्रेम विवाह के लिए) माता-पिता की अनुमति अनिवार्य हो। मुख्यमंत्री ने कहा- अगर संविधान समर्थन करता है, तो हम इस संबंध में अध्ययन करेंगे और इसके लिए सर्वोत्तम व्यवस्था लागू करने की कोशिश करेंगे।”

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गुजरात सरकार ने 2021 में गुजरात धार्मिक स्वंतत्रता अधिनियम में संशोधन किया था और विवाह के लिए जबरन या फर्जी तरीके से धर्मांतरण को दंडनीय अपराध बनाया था। संशोधित अधिनियम के तहत दोषियों को 10 साल के कारावास की सजा देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, बाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने अधिनियम की विवादित धाराओं के अमल पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी और मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन है। 

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