कई बार कुछ लोग अपनी बात मनवाने या किसी से बदला लेने के लिए सारी हदें तक पार कर देते हैं। वह उस सयम यह भी नहीं सोचते कि उनके चलते सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यही कारण है कि इन दिनों ‘रिवेंज पोर्न’ के मामले बेहद देखने को मिल रहे हैं। अपने साथी या किसी अन्य द्वारा अश्लील सामग्री को लोगों में बांटना या उस कंटेंट को ऑनलाइन फैलाना ही बदला लेने वाली पोर्न अर्थात ‘रिवेंज पोर्न’की श्रेणी में आता है।
कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
पोर्न साइट्स या अन्य नेटवर्क पर अंतरंग तस्वीरों को प्रसारित करके आदमी यह मानता है कि वह अपने पूर्व साथी से बदला ले सकता है, इस घटिया सोच को बदलने के लिए अमेरिका की एक कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने एक शख्स को रिवेंज पॉर्न का दोषी करार देते हुए उसे अपनी X Girlfriend को 1.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 9 हजार 984 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है।
फेसबुक और यूट्यूब में आरोपी ने शेयर की तस्वीरें
खबरों के मुताबिक एक महिला ने 2022 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में अपना सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पूर्व प्रेमी ने फर्जी ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब प्रोफाइल पर उसकी नग्न तस्वीरें साझा कर दी है। महिला का नाम अदालती दस्तावेजों में केवल उसके शुरुआती अक्षर DL से दर्ज था। उसने बताया कि 2016 से वह मार्कस जमाल जैक्सन नाम के शख्स के साथ डेट कर रही थी। इस दौरान DL ने अपनी कुछ पर्सनल तस्वीरें मार्कस को भेजी थीं
महिला को प्रताड़ित कर रहा था प्रेमी
साल 2020 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद मार्कस ने DL को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने DL की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एडल्ट साइट्स पर डालना शुरू कर दीं। इतना ही नहीं उसने पीड़ित महिला के दोस्तों और परिवारों को भी ये तस्वीरें भेजी। आरोपर ने महिला काे Message में कहा- "तुम अब अपनी बाकी जिंदगी इन्टरनेट से खुद को मिटाने (तस्वीरें हटाने) की कोशिश में और इस कोशिश में फेल होते हुए बिताओगी. हर कोई जिससे अब तुम मिलोगी वो ये कहानी सुनेगा और तुम्हें (तुम्हारी तस्वीरें) तलाशेगा. हैपी हंटिंग."।
2022 में पूर्व प्रेमी के खिलाफ दी शिकायत
इन सब बातों से परेशान होकर DL ने अप्रैल 2022 में अपने पूर्वप्रेमी के खिलाफ प्रताड़ित करने का मुकदमा दायर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में मार्कस को आदेश दिया कि वो DL को अतीत में और आने वाले वक़्त में होने वाली मानसिक पीड़ा के एवज में 200 मिलियन डॉलर और साथ में हर्जाने के तौर पर 1 बिलियन डॉलर (कुल 1.2 बिलियन डॉलर) देगा। बता दें कि एक बार तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन हो जाने के बाद, हर वेबसाइट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो सकता है जिस पर उन्हें साझा किया गया है। यह पीड़ित व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करता है और उसे अत्यधिक मानसिक आघात देता है।
क्या कहता है भारत का कानून
भारत में ‘रिवेंज पोर्न’ अपराध है। यदि कोई आपके अंतरंग चित्रों का उपयोग करके पोर्न बनाता है, तो आप उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आपको ऐसी सामग्री का उपयोग करने की धमकी दी जाती या इसके लिए ब्लैकमेल किया जाता है तो आप पुलिस की मदद मांग सकते हैं। भारतीय दंड संहिता के तहत, किसी महिला की विनयशीलता (धारा 354) और यौन उत्पीड़न (धारा 354 ए) के खिलाफ आरोप लगाते हुए मानहानि (धारा 500) आपराधिक धमकी (धारा 504 और 506) के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है।