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पत्रकार से बदसलूकी मामले में सलमान खान को मिली राहत, पेशी से बचने के लिए पहुंचे हाईकोर्ट

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 05 Apr, 2022 02:29 PM
पत्रकार से बदसलूकी मामले में सलमान खान को मिली राहत, पेशी से बचने के लिए पहुंचे हाईकोर्ट

पत्रकार से बदतमीजी और धमकी मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कुछ राहत मिली है। उन्हे कोर्ट में पेश होने से छूट मिल गई है अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी। इससे पहले अभिनेता ने निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी समन के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था। 

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मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 2019 के एक विवाद के सिलसिले में सलमान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को पिछले महीने समन जारी किया था और उन्हें पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। अभिनेता ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से निचली अदालत के आदेश को रद्द करने और समन पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया था

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पत्रकार अशोक पांडे ने मजिस्ट्रेट अदालत का रुख करते हुए सलमान और शेख के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने 23 मार्च को अपने आदेश में कहा था कि मामले के संबंध में दर्ज पुलिस शिकायत में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करना) और 506 (आपराधिक धमकी देना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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पांडे ने आरोप लगाया है कि अभिनेता ने मुंबई की सड़क पर साइकिल चलाते समय तब उनका मोबाइल फोन छीन लिया था, जब कुछ मीडियाकर्मी उनकी तस्वीरें ले रहे थे। पांडे ने शिकायत में कहा कि अभिनेता ने उनके साथ बहस की और उन्हें धमकी भी दी। अदालत ने इससे पहले यहां डीएन नगर पुलिस को मामले की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया था। अदालत ने रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा था कि मामले के सबूत और पुलिस की जांच रिपोर्ट आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त है। समन जारी करने का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर महानगर या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत होना है। इसके बाद आरोपी व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश होना पड़ता है।
 

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