एक स्थानीय अदालत ने बीजू जनता दल (बीजद) सांसद अनुभव मोहंती से अलग हो चुकीं उनकी पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी को मोहंती के पैतृक घर को खाली करने का निर्देश दिया है। एक्ट्रेस और सांसद की पत्नी पर यौन संबंधों और स्वाभाविक दांपत्य जीवन की अनुमति नहीं देने का आरोप लगा है। अनुभव कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया के जरिये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं।
सांसद को देना होगा गुजारा भत्ता
लंबे समय से चल रहे इस मामले पर ओडिशा के कटक जिले के सब-डिवीजन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (SDJM) कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए वर्षा को नंदी शाही इलाके में स्थित मोहंती के पैतृक घर को खाली करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सांसद को हर महीने 30,000 रुपये वर्षा को देने को कहा ताकि वह शहर में कहीं और रह सकें।
वर्षा को घर खाली करने का निर्देश
अनुभव के वकील आलोक महापात्र ने कहा कि वर्षा को दो महीने के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया गया है। अनुभव की एक याचिका पर विचार करते हुए कटक सदर एसडीजेएम अदालत ने पाया कि सांसद के बूढ़े माता-पिता और कुछ अन्य रिश्तेदार पति-पत्नी के तनावपूर्ण संबंधों के कारण अपने घर से दूर रह रहे हैं। दोनों की 2014 में शादी हुई थी और अब वे दोनों अलग होने के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
कभी नहीं बनाए शारीरिक संबंध: अनुभव
अनुभव ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि- मैं वर्षा प्रियदर्शिनी के साथ पारिवारिक कलह के बीच शारीरिक संबंध नहीं बना सका हूं। इन दिनों मैं और मेरा पूरा परिवार पत्नी की वजह से मानसिक तनाव से गुजर रहा हा है। उन्होंने कहा था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हमारा वैवाहिक जीवन लंबे समय से खराब स्थिति से गुजर रहा है। मैंने अपने स्तर पर तर्क करने, समझाने, समझने और सुधारने की पूरी कोशिश की है लेकिन, दुर्भाग्य से चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई।
वर्षा ने पति पर लगाए कई आरोप
सांसद अनुभव मोहंती ने वर्षा पर ये भी आरोप लगाया कि वर्षा साल 2016 से उन पर सह-कलाकारों के साथ अफेयर्स का झूठा आरोप लगा रही थीं। इसके बाद वर्षा प्रियदर्शिनी ने भी वीडियो जारी कर सांसद मोहंती पर घरेलू हिंसा और नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाया। इसके बाद हाई कोर्ट ने अनुभव मोहंती और वर्षा प्रियदर्शिनी के प्रतिष्ठित छवि को ध्यान में रखकर दोनों को परिवारिक कलह से जुड़े किसी भी प्रकार के वीडियो को सोशल मीडिया पर अलपोड करने के लिए मना किया था।