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ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने AI फेक कंटेंट 72 घंटे में हटाने के दिए आदेश

  • Edited By Monika,
  • Updated: 11 Sep, 2025 06:34 PM
ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने AI फेक कंटेंट 72 घंटे में हटाने के दिए आदेश

नारी डेस्क : दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत दी है। अदालत ने ऐश्वर्या की पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए आदेश दिया कि उनके AI जेनरेटेड फेक फोटोज, वीडियोज और अन्य कंटेंट को 72 घंटे के अंदर हटाया जाए। अदालत ने इसे उनके ‘गरिमा के साथ जीने के अधिकार’ का उल्लंघन बताया।

अदालत का आदेश

कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, गूगल और अन्य वेबसाइटों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वे 72 घंटों के भीतर ऐश्वर्या राय की याचिका में दिए गए URL को हटाएं, इनएक्टिव करें और ब्लॉक करें। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भी निर्देश दिए गए कि वे ऐसे सभी URL को ब्लॉक और निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अदालत ने गूगल और ई-कॉमर्स वेबसाइट को सभी उपलब्ध मूल ग्राहक जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया।

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ऐश्वर्या राय ने दी थी याचिका

ऐश्वर्या राय ने कोर्ट में याचिका दायर कर कॉपीराइट उल्लंघन, कलाकार के अधिकार और पर्सनैलिटी राइट्स के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की थी। सरल शब्दों में कहा जाए तो ऐश्वर्या ने बिना उनकी अनुमति के इंटरनेट पर उनकी तस्वीरें, फेक इमेज, फेम वीडियो और फेक ऑडियो के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने कहा व्यावसायिक और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब किसी मशहूर व्यक्ति की पहचान का उपयोग उनकी सहमति के बिना किया जाता है, तो इससे व्यावसायिक नुकसान और उनके सम्मान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि ऐश्वर्या राय ने प्रथम दृष्टया अपना मामला स्पष्ट कर दिया है। उनके नाम, तस्वीर और पर्सनैलिटी से जुड़े अन्य तत्वों का बिना अनुमति उपयोग भ्रम पैदा करता है। इससे उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा और साख को भी ठेस पहुंच रही है।

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अभिषेक बच्चन ने भी दी याचिका

ऐश्वर्या राय के पति अभिषेक बच्चन ने भी अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया। याचिका में कहा गया कि उनकी तस्वीरों का AI की मदद से छेड़छाड़ और अश्लील कंटेंट बनाया जा रहा है। इससे पहले कई बड़े सेलिब्रिटी जैसे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी अपनी तस्वीर, आवाज और डायलॉग्स को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश AI जेनरेटेड फेक कंटेंट के बढ़ते दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इंटरनेट प्लेटफॉर्म को 72 घंटे में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन से जुड़े सभी फेक कंटेंट हटाने होंगे। यह फैसला सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और डिजिटल दुनिया में सम्मान बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है।



 

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