नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के लिए आज का दिन राहत भरा रहा है। दोनों एक्टर्स के खिलाफ राजस्थान के चुरू थाने में SC-ST एक्ट के तहत जो FIR दर्ज की गई थी, उसे जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। ये एफआईआर एक टीवी शो में जातिसूचक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर दर्ज हुई थी।
शिल्पा शेट्टी के खिलाफ साल 2017 में FIR दर्ज की गई थी, इसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल 2013 में एक इंटरव्यू में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। इस इंटरव्यू में अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे। राजस्थान हाईकोर्ट में पेश वकील प्रशांत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के हवाला दिया। एडवोकेट प्रशांत ने कहा कि शिल्पा इस मामले में पहले ही माफी मांग चुकी हैं, जबकि उनके दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील की दलील मनाते हुए शिल्पा शेट्टी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। शिल्पा को राहत देते हुए तर्क दिया कि- 'SC-ST एक्ट में FIR बिना सैंक्शन और इन्क्वायरी के दर्ज नहीं की जा सकती है'। यह भी कहा गया है कि 'भंगी' शब्द कोई कास्ट नहीं बल्कि है स्लर है। इन तर्कों में से एक ये भी है कि शिल्पा ने किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को इस शब्द से सम्बोधित किया था। हालांकि, इस मामले में शिल्पा साल 2017 में ही सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा भी शेयर कर चुकी हैं।