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Yo Yo Honey Singh को 6 साल बाद मिली राहत, महिलाओं की बेइज्जती करने का लगा था आरोप

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Sep, 2025 03:29 PM
Yo Yo Honey Singh को 6 साल बाद मिली राहत, महिलाओं की बेइज्जती करने का लगा था आरोप

नारी डेस्क: मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत ने रैपर यो यो हनी सिंह (हरदेश सिंह औलख) के खिलाफ छह साल पुराने एक मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। यह मामला उनके 2018 के गाने 'मखना' में महिलाओं के खिलाफ कथित अश्लील और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ा था।

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मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 509, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह शिकायत एएसआई लखविंदर कौर और पंजाब राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष मनीषा गुलाटी के बयानों पर आधारित थी। सुनवाई के दौरान, दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्हें मामला खारिज किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

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 पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस गाने को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने 27 दिसंबर, 2018 को ही मंजूरी दे दी थी और इसके बोलों में किसी महिला विशेष का नाम या निशाना नहीं बनाया गया था। फ़ाइल की जांच और शिकायतकर्ताओं की सहमति पर विचार करने के बाद, पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने समापन रिपोर्ट स्वीकार कर ली और प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। 2019 में दर्ज की गई इस एफआईआर ने गाने के बोल और समाज पर इसके प्रभाव को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी थी। उस समय, पंजाब महिला आयोग ने भी इस गाने की आपत्तिजनक सामग्री का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की थी।
 

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