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ग्रेच्युटी के लिए अब 5 साल तक नहीं करनी पड़ेगी नाैकरी! सरकार ने बदल दिए नियम

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Nov, 2025 11:34 AM
ग्रेच्युटी के लिए अब 5 साल तक नहीं करनी पड़ेगी नाैकरी! सरकार ने बदल दिए नियम

नारी डेस्क: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारत के लेबर फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव की घोषणा की। इसके तहत, सभी सेक्टर में फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी अब किसी कंपनी में सिर्फ एक साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी के हकदार होंगे, न कि जरूरी तौर पर पांच साल पूरे करने के बाद। सरकार ने 29 मौजूदा लेबर कानूनों को चार आसान लेबर कोड में मिला दिया। केंद्रीय लेबर मिनिस्ट्री के अनुसार, इस रीस्ट्रक्चरिंग का मकसद सभी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बेहतर सैलरी, ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी कवरेज और बेहतर हेल्थ से जुड़ी सुरक्षा पक्का करना है।


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फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई कौन होता है 

फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई वह व्यक्ति होता है जिसे एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम पर रखा जाता है, जिसमें एक पहले से तय आखिरी तारीख होती है या जो किसी खास काम या प्रोजेक्ट के पूरा होने पर खत्म हो जाता है। ये सुधार इनफॉर्मल वर्कर्स, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, माइग्रेंट लेबरर्स और महिला एम्प्लॉइज पर भी लागू होते हैं। इस पैकेज की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक ग्रेच्युटी पात्रता से संबंधित है - एक ऐसा बदलाव जो लाखों कर्मचारियों पर प्रभाव डाल सकता है।

सरकार देगी बड़ी राहत

पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी पहले किसी जगह पर लगातार पांच साल की सर्विस पूरी करने के बाद ही ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते थे। नए लेबर कोड लागू होने के साथ, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉई (FTE) के लिए इस टेन्योर की जरूरत में ढील दी गई है। ऐसे कर्मचारी अब सिर्फ़ एक साल की सर्विस पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होंगे। मिनिस्ट्री ने साफ़ किया कि इस बदलाव का मकसद फिक्स्ड-टर्म वर्कर को उनके परमानेंट कर्मचारियों के बराबर लाना है। अपडेटेड नियमों के तहत, FTEs को रेगुलर कर्मचारियों की तरह ही सैलरी स्ट्रक्चर, छुट्टी की सुविधा, मेडिकल बेनिफिट और सोशल सिक्योरिटी उपाय मिलेंगे।


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नए बदलावों से क्या होगा फायदा?

सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग पर बहुत ज़्यादा निर्भरता कम होगी और कंपनियां ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, डायरेक्ट हायरिंग को बढ़ावा देंगी। ग्रेच्युटी एक फाइनेंशियल बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई को लंबे समय तक सर्विस देने के लिए तारीफ़ के तौर पर देता है। ट्रेडिशनली, यह एकमुश्त रकम तब दी जाती थी जब कोई एम्प्लॉई ज़रूरी पांच साल का सर्विस पीरियड पूरा करने के बाद किसी ऑर्गनाइज़ेशन से रिज़ाइन करता, रिटायर होता या किसी और तरह से अलग हो जाता था।

कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा

बदले हुए फ्रेमवर्क के साथ, फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉई को इस बढ़े हुए समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय, उन्हें एक साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी, जिससे यह बेनिफिट ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा और जॉब बदलने के दौरान ज़्यादा फाइनेंशियल मदद मिलेगी।
पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट में कई तरह की जगहें शामिल हैं, जिनमें फैक्ट्री, खदानें, ऑयल फील्ड, पोर्ट और रेलवे शामिल हैं। हालांकि पहले यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सरकार एलिजिबिलिटी पीरियड को घटाकर तीन साल कर सकती है, लेकिन नए फैसले में ज़्यादा बड़ी छूट दी गई है, जिससे एक खास कैटेगरी के वर्कर के लिए क्वालिफाइंग पीरियड असल में एक साल हो गया है।
 

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