2019 में पत्रकार संग बदसलूकी के मामले में सलमान खान को एक बार फिर राहत मिल गई है। बंबई उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर किये गए दुर्व्यवहार के संबंध में एक निचली अदालत द्वारा अभिनेता को जारी सम्मन पर लगाई गई रोक की मियाद 13 जून तक के लिए बढ़ा दी है।
इस साल मार्च में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को सम्मन जारी किये थे और पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। पत्रकार अशोक पांडेय की ओर से इन दोनों के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायत पर यह आदेश जारी किया गया था। पांडेय ने आरोप लगाया था कि खान और शेख ने उन्हें धमकाया और उन पर हमला किया।
खान ने पिछले महीने इन सम्मन को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने पांच अप्रैल को जारी आदेश में सम्मन पर पांच मई तक के लिए रोक लगा दी थी। बाद में खान के अंगरक्षक शेख ने भी सम्मन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। वीरवार को दोनों याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एन. जे. इनामदार की एकल पीठ ने सुनवाई की। अदालत ने खान और उनके अंगरक्षक के विरुद्ध सम्मन पर रोक की अवधि 13 जून तक के लिए बढ़ा दी।
बता दें कि पत्रकार अशोक पांडे का आरोप है कि 24 अप्रैल, 2019 को वह जुहू से कांदिवली में कैमरामैन के साथ अपनी कार में यात्रा कर रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में सलमान खान को साइकिल पर देखा। जैसे ही वह वीडियो बनाने लगे पत्रकार ने इसका विरोध किया जिस पर बॉडीगार्ड ने अशोक के साथ कथित तौर पर मारपीट की। साथ ही अशोक ने यह भी दावा किया कि सलमान खान ने उन्हें मारा और उनका फोन छीन लिया था।