आज यानि 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जन्माष्टमी के अवसर पर बेटियों को खास तोहफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब से बेटियों को उनकी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों का यह अधिकार बनता है।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में 9 सितंबर 2005 के बाद से बेटी को उसके भाई जितना ही हिस्सा मिलेगा। दरअसल, साल 2005 में ये कानून बना था कि पिता की संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का सामान अधिकार होगा। हालांकि इस कानून में ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया था कि अगर साल 2005 से पहले पिता का निधन हो गया हो तो ये कानून उस परिवार पर भी लागू होगा।
अब इसी मामले को लेकर न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ में ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि यह कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। अगर साल 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई है तब भी पिता की संपत्ति पर बेटी और बेटे को बराबर का हक मिलेगा।