
नारी डेस्क: रोटी और भुनी हुई चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला आम तंदूर, दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई का नया निशाना बन गया है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और खुली खाने की जगहों पर कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले तंदूर पर बैन लगाने के निर्देश जारी किए हैं। रेस्टोरेंट और खाने की जगहों पर इस्तेमाल होने वाले तंदूर पर बैन पिछले हफ़्ते लगाया गया था।
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न्यूज़ एजेंसी PTI की 9 दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1981 की धारा 31(A) के तहत जारी किया गया था। दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी खराब होने के कारण, पिछले हफ्ते शनिवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज IV लागू किया गया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने कहा कि उसकी GRAP सब-कमेटी ने प्रदूषण का लेवल खतरनाक लेवल पार करने के बाद तुरंत प्रभाव से स्टेज-IV या "बहुत गंभीर+" हवा की क्वालिटी के तहत सभी उपायों को लागू करने का फैसला किया है।
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GRAP IV के तहत, बायोमास, कचरा, या इसी तरह की चीज़ों (जिसमें कोयला भी शामिल हो सकता है) को खुले में जलाना पूरी तरह से मना है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, "शहरी स्थानीय निकायों ने निर्देश दिया गया है कि वे जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी खाने-पीने की जगहें तुरंत कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल बंद कर दें।" वहीं IT कंपनियों, स्कूलों और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों को GRAP-3 और GRAP-4 की अवधि के दौरान गाड़ियों की आवाजाही कम करने के लिए वर्क-फ्रॉम-होम, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड अपनाने की सलाह दी गई है।