कोविड-19 के नए स्वरूप ओमीक्रोन के बढ़ते संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई Guidelines जारी की है। नए नियमों के तहत विदेश से भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अब एक हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा और आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
11 जनवरी से लागू होंगे नियम
शुक्रवार को जारी दिशानिर्देश 11 जनवरी से प्रभावी होंगे और अगले सरकारी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप का पता चलने के बाद वैश्विक स्तर पर कोविड के मामले बढ़ने के मद्देनजर नया आदेश जारी किया गया है। इससे पहले, जोखिम वाले देशों के रूप सूचीबद्ध देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद हवाईअड्डे पर कोविड-19 जांच करानी होती थी और उन्हें बाहर निकलने या गंतव्य के लिए अगली उड़ान पर सवार होने से पहले वहां अपने जांच के नतीजे के लिए इंतजार करना होता था।
आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना भी जरुरी
जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें सात दिनों तक घर पर पृथक रहना पड़ता था और आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच करानी होती थी। वहीं इससे पहले इटली के मिलान शहर से अमृतसर पहुंचे एक चार्टर विमान में 125 यात्रियों की जांच में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि 179 यात्रियों में से 19 बच्चे या नवजात थे इसलिए उनकी आरटी-पीसीआर जांच नहीं की गई।