
नारी डेस्क: आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नारी शक्ति (महिला सशक्तिकरण) को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य की सरकारी नौकरियों की हर श्रेणी में 35 प्रतिशत पद केवल उन महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे जो बिहार की स्थायी निवासी हैं। अब इस आरक्षण का लाभ दूसरे राज्यों की महिलाओं को नहीं मिलेगा
बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा लाभ
नीतीश कुमार ने कहा- "राज्य सरकार की सभी सेवाओं में सभी श्रेणियों, स्तरों और प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती में केवल बिहार की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण होगा।" उन्होंने कहा- बिहार युवा आयोग राज्य में युवाओं के उत्थान और कल्याण से जुड़े सभी मामलों पर सरकार को सलाह देगा। यह युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगा।
बाहर की महिलाओं को होगा नुकसान
इस नई व्यवस्था के तहत, बिहार की स्थायी महिला निवासी ही सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी। हालांकि बिहार के बाहर की महिलाओं को अब इस विशेष आरक्षण से वंचित रहना होगा। पहले, बिहार के बाहर की महिलाएं भी इस आरक्षण का लाभ उठा सकती थीं।