बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को सेल्स टैक्स मामले में राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही हे। बिक्री कर विभाग ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पुरस्कार समारोह या मंच पर अपनी प्रस्तुतियों पर "कॉपीराइट की पहली मालिक" थीं और इसलिए जब उन्हें इससे आय प्राप्त होती है तो बिक्री कर का भुगतान करना उनका उत्तरदायित्व है।
विभाग ने कहा कि अनुष्का ने अपना कॉपीराइट एक शुल्क के लिए इस तरह के आयोजनों के निर्माताओं को स्थानांतरित कर दिया जो एक बिक्री के समान है। इससे पहले एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) अधिनियम के तहत सेल्स टैक्स उपायुक्त द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए पारित दो आदेशों को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2012 और 2016 में एक्ट्रेस के खिलाफ एक्शन लिया था। डिपार्टमेंट की मांग है कि अनुष्का 5 फीसदी टैक्स जमा करें। तर्क दिया गया था कि अनुष्का ने कई प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है। वहीं शर्मा का कहना है कि सेल्स डिपार्टममेंट ने उन पर फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि प्रोडक्ट इंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए टैक्स लगा दिया है जिसे वह नहीं भरना चाहती।
विभाग ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपये पर 1.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित बिक्री कर, जबकि वर्ष 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये बिक्री कर तय किया है। अनुष्का शर्मा ने यह दलील दी थी कि उनपर जो टैक्स लगाया गया है वो फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि प्रोड्क्ट इंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए है।