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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, देश से बाहर जाने पर लगी पाबंदी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 05 Sep, 2025 01:03 PM
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, देश से बाहर जाने पर लगी पाबंदी

नारी डेस्क : बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) उन पर दर्ज 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। इस नोटिस का मतलब है कि अगर ये दोनों देश से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी देगी और उन्हें रोका जा सकेगा।

क्या है पूरा मामला?

व्यापारी दीपक कोठारी का आरोप है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उनकी कंपनी Best Deal TV Pvt. Ltd. के नाम पर उनसे करीब 60 करोड़ रुपए ले लिए। साल 2015 में एजेंट राजेश आर्या ने कोठारी को शिल्पा-राज की कंपनी से जोड़ा और बताया कि यह एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जहां फैशन और हेल्थ प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। कंपनी ने उनसे 75 करोड़ का लोन मांगा और कहा कि इस पर 12% सालाना ब्याज मिलेगा। उस वक्त शिल्पा शेट्टी के पास कंपनी में 87% से ज्यादा शेयर थे। कोठारी का दावा है कि यह रकम बिजनेस में लगाने के बजाय निजी खर्चों में उड़ा दी गई। 

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लोन से इन्वेस्टमेंट तक

शुरुआत में यह रकम लोन के तौर पर मांगी गई थी, लेकिन टैक्स बचाने का हवाला देकर इसे इन्वेस्टमेंट बना दिया गया। होटल में हुई मीटिंग में कोठारी को भरोसा दिलाया गया कि उनका टैक्स भी बचेगा और ब्याज भी समय पर मिलेगा। इसके बाद अप्रैल 2015 में उन्होंने पहली किस्त के रूप में 31.95 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सितंबर 2015 में दूसरा एग्रीमेंट हुआ और जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच और 28.54 करोड़ रुपए कंपनी को दिए गए। कुल मिलाकर कोठारी ने 60 करोड़ 48 लाख 98 हजार 700 रुपए और ऊपर से 3.19 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी चुकाई। अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने इस रकम के बदले पर्सनल गारंटी भी दी, लेकिन कुछ ही महीने बाद सितंबर 2016 में उन्होंने अचानक कंपनी डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया।

कंपनी पर दिवालियापन का केस

कुछ समय बाद पता चला कि कंपनी पर पहले से ही 1.28 करोड़ का इंनसॉल्वेंसी केस चल रहा था। इसकी जानकारी कोठारी को कभी नहीं दी गई। जब उन्होंने पैसे मांगे तो उन्हें बार-बार टाल दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि साल 2015 से 2023 तक शिल्पा और राज ने बिजनेस का नाम लेकर पैसा लिया, लेकिन इसे निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया।

FIR दर्ज

मुंबई पुलिस की EOW ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों पर IPC की धारा 403 (आपराधिक विश्वासघात), 406 (आपराधिक अमानत हनन) और 34 (साझी साजिश) के तहत FIR दर्ज की है।

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शिकायतकर्ता के वकील का दावा

शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील जैन श्रॉफ का कहना है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उनके मुवक्किल से लिए गए 60 करोड़ रुपए 5 साल में 12% ब्याज सहित लौटाने का वादा किया था। इस रकम की वापसी के लिए शिल्पा ने पर्सनल गारंटी भी दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि महज 1 करोड़ रुपए के बकाए पर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया और मामला NCLT में चला गया। वकील का कहना है कि पूरे 9 साल बीत जाने के बाद भी कोठारी को उनके पैसे वापस नहीं मिले। 

शिल्पा शेट्टी के वकील का जवाब

शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया है। उनका कहना है कि जब कोई कंपनी दिवालिया होती है तो बकाया रकम की रिकवरी के लिए NCLT में क्लेम दाखिल करना पड़ता है, लेकिन शिकायतकर्ता ने ऐसा कभी नहीं किया। पाटिल का यह भी कहना है कि शिकायतकर्ता और उनके बेटे कंपनी में पार्टनर थे, इसलिए नुकसान और मुनाफा दोनों ही साझा होना चाहिए। पर्सनल गारंटी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं, कंपनी को खड़ा करने और प्रमोट करने में जो खर्च हुए, उन्हें शिकायतकर्ता निजी खर्च बता रहे हैं, जबकि वे असल में बिजनेस से जुड़े जरूरी खर्च थे। 

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आगे की कार्रवाई

फिलहाल EOW इस बात की जांच कर रही है कि 2015 से लेकर अब तक पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ और कैसे किया गया। ऑडिट से जुड़े अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए समन किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इस मामले में और कड़ी कार्रवाई कर सकती है। 
 

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