महाराष्ट्र के बीड जिले में बच्ची के खिलाफ अपराध का एक गंभीर मामला सामने आया है। पिछले 6 महीनों में 400 लोगों ने एक 16 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। जब उसने शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की तो एक पुलिसकर्मी ने भी उसका कथित तौर पर यौन शोषण किया। अब वह दो महीने की गर्भवती है और अब तक और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को यहां एक नाबालिग विवाहित लड़की से बलात्कार के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) बीड, राजा रामासामी ने कहा, लड़की 2 महीने की गर्भवती है। लड़की द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर बाल विवाह अधिनियम, बलात्कार, छेड़छाड़ और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामले का ब्योरा साझा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों में 400 लोगों द्वारा नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। यहां तक कि पुलिसकर्मियों पर भी पीड़िता के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की जा रही है।
ये है पूरा मामला
नाबालिग लड़की द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार, उसने कुछ साल पहले अपनी मां को खो दिया था। उसके पिता ने करीब 8 महीने पहले उसकी शादी तय कर दी थी। उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसे पीटा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। नतीजतन, वह भाग गई और अपने पिता के साथ रहने के लिए वापिस आ गई। जब पिता ने उसे घर रखने से मना कर दिया तो वह बीड जिले के अंबाजोगई में एक बस स्टैंड पर भीख मांगने लगी। यहीं से उसे यौन शोषण का सामना करना पड़ा। बाल कल्याण समिति को दिए एक बयान में उसने कहा, 'मेरे साथ कई लोगों ने दुर्व्यवहार किया है। मैं कई बार अंबाजोगई थाने में शिकायत दर्ज करवाने गई लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाए एक पुलिसकर्मी ने मुझे परेशान किया और मेरा यौन शोषण किया।'
महराष्ट्र में दिन ब दिन बढ़ रहे मामले
गौरतलब है कि हाल के महीनों में महाराष्ट्र में अन्य लिंग के खिलाफ बलात्कार और अपराध की घटनाओं में तेज वृद्धि देखी गई है। एक अन्य बलात्कार की घटना में, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक गांव में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कुलगांव पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया और आईपीसी की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम ((पॉक्सो अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि पीड़िता और आरोपी, जो शादीशुदा हैं, परिचित हैं क्योंकि वे गांव में पड़ोसी हैं।
अधिकारी ने बताया कि नौ नवंबर को जब लड़की अकेली थी तो आरोपी उसके घर में घुस गया और कमरा अंदर से बंद करके उसके साथ बलात्कार किया। जब किशोरी ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने थप्पड़ भी मारा और परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। जब शाम को उसकी मां घर लौटी तो उसने इस दर्दनाक घटना के बारे में बताया। उसके बाद परिवार के सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पहले प्राथमिकी दर्ज की और बाद में आपराधिक धमकी देने और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी को गिरफ्तार कर लिया।