एक लड़की अपने पिता और भाईयों के बाद मामा, चाचा पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या ऐसा समाज औरतों के लिए सुरक्षित माना जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक चाचा ने अपनी ही 13 साल की भतीजी को हवस का शिकार बनाया।
18 जनवरी की शाम जब 13 साल की दलित लड़की खेतों में काम करने गई लेकिन जब बहुत देर तक वह घर ना लौटी तो परिवार वालों ने खोज शुरू की। काफी देर बाद बच्ची पत्थर और कांटों के बीच दबी हुई मिली, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पुलिस को खबर की गई और छानबीन के बाद लड़की के गांव के ही एक आदमी को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
क्या है पूरा मामला?
खबरों के मुताबिक, 35 साल के आरोपी सुशील वर्मा बच्ची के गांव में ही रहते हैं। पीड़िता के परिवार और आरोपी का खेत एक साथ है। उस दिन जब बच्ची खेत में काम कर रही थी तब आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और अपनी हवस का शिकार बनाया। यही नहीं, जब बच्ची ने मदद के लिए चिल्लाई तब आरोपी ने उसे मारने की भी कोशिश की। आरोपी बच्ची के सिर पर मारकर बेहोशी की हालत में नाले में फेंक दिया। इसके बाद उसके ऊपर पत्थर और कांटे डालकर जिंदा दफनाने की कोशिश की। फिलहाल बच्ची नागपुर के अस्पताल में हालत गंभीर में है।
आरोपी को चाचा कहती थी बच्ची
पीड़िता के पिता ने बताया कि बच्ची सुशील को चाचा कहकर बुलाती थी। दोनों परिवार के संबंध अच्छे थे और कभी कोई अनबन नहीं हुई इसलिए यह किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर सुशील ने ऐसा क्यों किया।
डॉक्टर बनना चाहती हैं नन्ही बच्ची
पिता ने आगे बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में काफी होशियार है और 9वीं क्लास में है। उसका सपना डॉक्टर बनने का है लेकिन अभी वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हर शाम मोटर बंद करने के लिए हम सभी साथ में जाते हैं लेकिन उस दिन वो स्कूल से आकर बैग रखा और चली गई। जब काफी देर तक वो घर वापिस नहीं आई तो हम सभी उसे ढूंढने गए। उसे खोजते समय नाले से कराहने की हल्की-सी आवाज आई। जब हमने नाले में देखा तो पत्थर, कचरा और कांटों के बीच उनकी बेटी लहूलुहान और बुरी हालत में पड़ी थी। जब पिता ने पूछा कि ये सब किसने किया उसने वह आरोपी का नाम बताकर बेहोश हो गई।
पुलिस का क्या कहना है?
SDOP अभय राम चौधरी ने बताया कि उन्होंने जानकारी मिलने के बाद तुरंत एक टीम गांव में जांच के लिए भेज दी थी। बच्ची के बयान के बाद आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ, IPC की धारा 376-3 (16 साल से कम उम्र की लड़की का रेप करना), 324 (खतरनाक हथियार से पीटना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया गया। इसके अलावा आरोपी पर पॉक्सो एक्ट, ST-SC एक्ट की भी कुछ धाराएं लगाई गई हैं।