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शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन्स जारी, 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल

  • Edited By Janvi Bithal,
  • Updated: 26 Nov, 2020 04:56 PM
शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन्स जारी, 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल

कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया । हालांकि धीरे-धीरे इस लॉकडाउन में छूट मिलती गई। उस समय तो सभी को ऐसा लगा कि कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है लेकिन अब एक बार फिर सरकार ने जो छूट दी थी उसमें सख्ती करनी शुरू कर दी है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकारें पूरी तरह से एक्शन  में है। हाल ही में यूपी सरकार ने भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल अब यूपी सरकार ने शादी-समारोहों और सभी सामूहिक आयोजनों में लोगों के शामिल होने की संख्या सीमित कर दी है। यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर कहा है कि इसमें सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं।

सरकार ने दिए आदेश 

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यूपी सरकार ने आदेश दिए हैं कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही बुजुर्गों और बीमार लोगों के शादियों में शामिल होने पर रोक भी लगाया गया है। 

नियमों का हुआ उल्लंघन तो होगी एफआईआर 

वहीं सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि दो गज की दूरी, मास्क पहनना, हैंडवॉश का इस्तेमाल करना सबके लिए जरूरी होगा और अगर किसी ने इसकी सख्ती से पालना नहीं कि या फिर इन नियमों का उल्लंघन किया तो एफआईआर भी दर्ज की जा सकेगी। इस गाइडलाइंस के मुताबक 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज होम में एक बार में सिर्फ 50 लोग के शामिल होने की मंजूरी दी गई है। वहीं जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर इस नियम का उल्लंघन होता है तो धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी।

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कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। हालांकि राहत बात यह है कि इन नियमों के तहत शादी समारोह के लिए जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेनी होगी। 

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