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Nari

लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए पिता के खिलाफ कोर्ट पहुंचा 8 साल का बेटा,  मिला 32 लाख का मुआवजा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 12 May, 2025 09:01 PM
लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए पिता के खिलाफ कोर्ट पहुंचा 8 साल का बेटा,  मिला 32 लाख का मुआवजा

नारी डेस्क: महाराष्ट्र के ठाणे में आठ वर्षीय लड़की को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा ₹32.41 लाख का मुआवजा दिया गया, जब उसने अपनी दादी के माध्यम से कानूनी अभिभावक के रूप में अपने पिता के खिलाफ याचिका दायर की, जो दिसंबर 2021 में एक कार दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें उसकी मां की मौत हो गई थी। 
 

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दुर्घटना तब हुई जब परिवार नांदेड़ से उमरखेड़ जा रहा था और पिता द्वारा चलाई जा रही कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसकी मां को घातक चोटें आईं। न्यायाधिकरण ने पिता को लापरवाह पाया और उसे दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया। मृतक की मासिक आय, भविष्य की संभावनाओं, आश्रितता की हानि और अंतिम संस्कार के खर्चों को ध्यान में रखते हुए कुल मुआवजे की गणना ₹64.82 लाख की गई।

 

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चूंकि पिता ही दोषी व्यक्ति था, इसलिए न्यायाधिकरण ने कुल राशि का 50% - ₹32.41 लाख - नाबालिग बेटी को देने का आदेश दिया, जिसमें याचिका दाखिल करने की तिथि से लेकर वसूली तक 8% वार्षिक ब्याज भी शामिल है। बीमा कंपनी ने दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि दुर्घटना का कारण अज्ञात वाहन था और पिता के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन न्यायाधिकरण ने इन तर्कों को खारिज कर दिया और कहा कि दुर्घटना के समय बीमा पॉलिसी वैध और व्यापक थी। 

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