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Nari

बेटे ने ही कर दी मां की पीट-पीटकर हत्या, गहने चोरी करने से रोक रही थी महिला

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Oct, 2025 07:25 PM
बेटे ने ही कर दी मां की पीट-पीटकर हत्या, गहने चोरी करने से रोक रही थी महिला

नारी डेस्क:  मोबाइल फोन गेमिंग के आदी 20 वर्षीय एक युवक ने लखनऊ में अपनी 45 वर्षीय मां की कथित तौर पर हत्या कर दी, क्योंकि मां ने उसे ऑनलाइन सट्टेबाजी में हुए नुकसान से बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए उनके गहने चुराते हुए पकड़ा था। आरोपी, जिसकी पहचान निखिल यादव उर्फ ​​गोलू के रूप में हुई है, ने पुलिस को यह दावा करके गुमराह करने की कोशिश की थी कि उसके और उसकी मां पर उनके घर में डकैती के दौरान हमला हुआ था।


ऑनलाइन गेमिंग ने बर्बाद किया घर

पुलिस ने उसके पास से चोरी के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान बरामद किया। पुलिस के अनुसार, कल्ली इलाके में अपने परिवार के साथ रहने वाला निखिल ऑनलाइन गेमिंग का आदी हो गया था, खासकर tirangagamee.games पर होस्ट किए गए "एविएटर" गेम का, जहां उसने काफी पैसे गंवा दिए थे। उधार ली गई रकम चुकाने के लिए, उसने एम पॉकेट, फ्लैश वॉलेट और रैम फिनकॉर्प जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए कई ऐप-आधारित लोन लिए, जिससे उस पर हज़ारों का कर्ज़ चढ़ गया, जिसमें ऊंची ब्याज दरें और छिपे हुए शुल्क भी शामिल थे।


हत्या के बाद आरोपी ने गढ़ी कहानी

समय-सीमा पूरी न कर पाने पर, निखिल ने अपने घर से गहने चुराने शुरू कर दिए।  3 अक्टूबर को उसकी मां रेशमा यादव ने उसे अपने गहने चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई और उसने कथित तौर पर अपनी मां की पीट-पीटकर हत्या कर दी। अपनी मां  की हत्या करने के बाद, निखिल ने इसे डकैती का रूप देने के लिए घर में तोड़फोड़ भी की। बाद में उसने अपने पिता को फ़ोन किया और एक झूठी कहानी गढ़ी कि अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर उस पर और उसकी मां पर हमला किया है, । 


पुलिस को कर रहा था गुमराह

पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान, निखिल ने हत्या की बात कबूल करते हुए कहा कि उसकी मां ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था, जिसके बाद उसने घबराहट में यह कदम उठाया था। तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फुटेज से आरोपी का पता लगाने में मदद मिली, जिसने शुरुआत में अपराध की मनगढ़ंत कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। आरोपी पर बीएनएस की धारा 103 (हत्या), 238 (साक्ष्य मिटाना, अपराधी को बचाने के लिए झूठे बयान देना) और 315 (मृतक की संपत्ति का बेईमानी से गबन) के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है।
 

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