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Nirbhaya Case: रद्द नहीं होगी निर्भया के दोषियों की फांसी, कोर्ट ने खारिज की याचिका

  • Edited By khushboo aggarwal,
  • Updated: 18 Dec, 2019 03:38 PM
Nirbhaya Case: रद्द नहीं होगी निर्भया के दोषियों की फांसी, कोर्ट ने खारिज की याचिका

राजधानी दिल्ली में दिसंबर 2012 को हुए निर्भया रेप केस के 4 दोषियों में से एक दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली थी कि उसे मौत की सजा ना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया है। फैसले के बाद अब सभी पटियाला हाउस दोषियों के डेथ वारंट आने का इंतजार कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने खुशी व्यक्त की है। वहीं अन्य लोग भी कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश है।

 

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस के सभी तर्कों को सुना जा चुका है, याचिका कर्ताओं की ओर से ऐसी कोई दलील नहीं दी गई है जिसके आधार पर रिव्यू पिटीशन को स्वीकार किया जाए। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के द्वारा पहले ही जांच को पूरी तरह से परखा जा चुका है। हमें इन दलीलों में कुछ नया नहीं दिख रहा है, इसी आधार पर पुनर्विचार याचिका को तुरंत खारिज किया जाता है।'

 

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वहीं दोषियों के वकीलों ने दया याचिका फाइल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा है लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके लिए सिर्फ एक हफ्ता ही दिया जाना चाहिए। अदालत ने तिहाड़ जेल को निर्देश दिए कि वे दोषियों को आज ही एक हफ्ते का नोटिस जारी करें कि वे दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद कोर्ट अगली सुनवाई 7 जनवरी को करेगी।
 

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