बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा को कोर्ट ने अब फरार घोषित कर दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की उम्मीदवार रही जया प्रदा पर आचार संहिता के दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे। इस केस में उनकी सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। अब सामने आई जानकारी की मानें तो पिछली कुछ तारीखों पर जया प्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं हुई और बार-बार उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए समन जारी हुए, उनके खिलाफ वारंट और फिर गैर जमानती वांरट भी जारी हुए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक रामपुर को बार-बार लिखकर जया प्रदा को पेश करने के आदेश दिए लेकिन फिर भी वह पेश नहीं हुई।
कोर्ट ने घोषित किया फरार
अब कोर्ट ने बीते दिन कड़ा रुख अपनाते हुए जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया है। एक्ट्रेस के विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक और डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाकर 6 मार्च 2024 को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।
फोन भी किया स्वीच ऑफ
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि - न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर में जया प्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संंबंधित मामला चल रहा है। बार-बार समन जारी होने पर भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुई है। उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए वह फिर भी पेश नहीं हुई। वहीं जो थाने की जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि एक्ट्रेस खुद को बचा रही हैं और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है।
इस दिन पेश होने के आदेश जारी
अधिकारी ने बताया कि माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त जया प्रदा के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए आदेश गिया गया है और अगली तिथि 06/03/24 की नियत की गई है। माननीय न्यायालय की सीजीएम फर्स्ट एमपी एमएलए कोर्ट शोभित बंसल जी की कोर्ट के द्वारा पुलिस अधीक्षक रामपुर को आदेश किया गया है। अपने इस आदेश में उन्होंने कहा कि जया प्रदा नहाटा की पेशी के लिए क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत एक टीम बनाई जाए।
इस धारा के अंतर्गत घोषित हुई फरार
सीआरपीसी धारा 82 की कार्यवाही उस समय होती है जब अभियोग्यता उपयुक्त नहीं होते तो हाजिरी सुनिश्चित करवाए जाने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा की कार्यवाही की जाती है। इसका अर्थ है कि जया प्रदा फरार घोषित हो चुकी हैं।