बाॅलीवुड म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान पिछले साल जून महीने में दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनके निधन के कुछ महीनों बाद ही वाजिद की पत्नी कमलरुख ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया था कि उन पर वे इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाल रहे हैं। इसके साथ ही कमलरुख ने कहा था कि वाजिद के निधन के बाद उनके परिवार ने उनकी प्राॅपर्टी बेच दी है। वहीं अब इस मामले पर बाॅम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।
कमलरुख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बाॅम्बे हाईकोर्ट का एक नोटिस शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने पति वाजिद की सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए हाईकोर्ट का धन्यवाद किया है।
कमलारुख ने कैप्शन में लिखा, 'अंत में न्याय का पहिया घूमने लगा है। माननीय उच्च न्यायालय ने ये सुनिश्चित किया है कि वाजिद की संपत्ति सुरक्षित है और उनके परिवार को सभी संपत्तियों के बारे में बताने के निर्देश दिए हैं। अपने बच्चों को उनकी विरासत मिलने के करीब एक कदम। उच्च न्यायालय का आभार।'
गौरतलब है कि वाजिद की पत्नी ने सिंगर के निधन के कुछ महीनों बाद पोस्ट शेयर कर कहा था, 'मैं पारसी थी और वाजिद मुस्लिम थे। हम काॅलेज में साथ थे, हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। शादी के बाद मेरा धर्म अलग होने की वजह से मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। मैंने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था जिस वजह से मेरे और वाजिद के बीच दूरियां आने लगी थी।'