
मुंबई की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि रात में किसी अनजान महिला को "तुम पतली, स्मार्ट और गोरी हो, मुझे तुम पसंद हो" जैसे संदेश भेजना अश्लीलता के बराबर है। कोर्ट ने एक पूर्व पार्षद को व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजने के आरोप में एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां कीं।
यह भी पढ़ें: युजवेंद्र चहल और धनश्री की टूटी शादी
18 फरवरी के आदेश में कहा गया कि अश्लीलता का मूल्यांकन “समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाले औसत व्यक्ति” के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को रात 11 बजे से 12.30 बजे के बीच तस्वीरें और संदेश भेजे गए थे, जिनमें लिखा था- “आप पतली हैं”, “आप बहुत स्मार्ट दिखती हैं”, “आप गोरी हैं”, “क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं?” और “मैं आपको पसंद करता हूं”। अदालत ने कहा कि कोई भी विवाहित महिला या को ऐसे व्हाट्सएप संदेशों और अश्लील तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर जब भेजने वाला और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को नहीं जानते हों। "
यह भी पढ़ें: 57 करोड़ श्रद्धालुओं के नहाने के बाद भी एकदम शुद्ध है गंगाजल
इससे पहले, आरोपी को 2022 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी ठहराया था और तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में उसने सत्र न्यायालय में फैसले को चुनौती दी। अन्य आधारों के अलावा, आरोपी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मामले में झूठा फंसाया गया था। हालांकि, अदालत ने उसके तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि यह किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं है। इसके अलावा, कोई भी महिला किसी आरोपी को झूठे मामले में फंसाने के लिए अपनी गरिमा को दांव पर नहीं लगाएगी,"। अदालत ने कहा- "अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने महिला को अश्लील व्हाट्सएप संदेश और तस्वीरें भेजी थीं, इसलिए अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट (मजिस्ट्रेट) द्वारा दोषी ठहराया जाना और सजा सुनाना सही है।"