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प्लेन में वेज यात्री को पकड़ा दिया नॉनवेज, खाते ही घुटने लगा दम और फिर हो गई मौत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Oct, 2025 01:40 PM
प्लेन में वेज यात्री को पकड़ा दिया नॉनवेज, खाते ही घुटने लगा दम और फिर हो गई मौत

नारी डेस्क:  कतर एयरवेज़ के शाकाहारी यात्री की मांसाहारी भोजन 'खाने' के लिए कहे जाने पर दम घुटने से मौत हो गई। डॉ. अशोक जयवीरा ने 15.5 घंटे की यात्रा के लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का ऑर्डर दिया था, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि कोई भी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद उनकी मौत हो गई, अब उनके बेटे ने कतर एयरवेज पर लापरवाही का मुकदमा दायर किया है और मुआवजे की मांग की है।


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इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के सेवानिवृत्त हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक जयवीरा को शाकाहारी भोजन का पहले से ऑर्डर देने के बावजूद, नियमित मांसाहारी भोजन में मांस के साथ "खाने" के लिए कहा गया। यह घटना 30 जून, 2023 को लॉस एंजिल्स से कोलंबो जाने वाली कतर एयरवेज़ की उड़ान में हुई। डॉ. अशोक जयवीरा ने 15.5 घंटे की यात्रा के लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का ऑर्डर दिया था, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें बताया कि कोई भी उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय, उन्हें मांस के साथ एक नियमित भोजन दिया गया और "इसके साथ खाने" का निर्देश दिया गया।
 

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जब डॉक्टर ने मांस हटाकर खाने की कोशिश की तो उनका दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गए। उड़ान के चालक दल ने मदद करने की कोशिश की और मेडएयर के दूरस्थ चिकित्सा सलाहकारों से परामर्श किया गया, लेकिन जयवीरा की हालत बिगड़ती गई। अंततः उड़ान स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में उतरी, जहां जयवीरा को अस्पताल ले जाया गया और 3 अगस्त, 2023 को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु एस्पिरेशन निमोनिया के कारण हुई, जो गलती से भोजन या तरल पदार्थ अंदर लेने से होने वाला फेफड़ों का संक्रमण है।


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विमान में मौजूद कर्मचारियों और यात्रियों द्वारा तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद, उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके बेटे सूर्या जयवीरा ने हाल ही में कतर एयरवेज के खिलाफ गलत तरीके से हुई मौत का मुकदमा दायर किया है, जिसमें भोजन सेवा और चिकित्सा सेवा में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एयरलाइन ने पहले से ऑर्डर किया गया शाकाहारी भोजन उपलब्ध नहीं कराया और जयवीरा की चिकित्सा आपात स्थिति में उचित कार्रवाई नहीं की। वह लापरवाही और गलत तरीके से हुई मौत के लिए न्यूनतम वैधानिक राशि $128,821 का हर्जाना भी मांग रहे हैं।
 

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