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कुत्ते के काटने पर मिलेगा हजारों रुपये का मुआवजा, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का नया फैसला

  • Edited By palak,
  • Updated: 14 Nov, 2023 03:49 PM
कुत्ते के काटने पर मिलेगा हजारों रुपये का मुआवजा, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का नया फैसला

पंजाब के साथ-साथ चंडीगढ़ और हरियाणा में अब कुत्ते के काटने पर  सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को लेकर पंजाब और हरियाणा, हाई कोर्ट सख्त होता हुआ दिख रहा है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और  चंडीगढ़ की सरकारों को कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने 193 याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए पंजाब, हरियाणा की सरकारों और चंडीगढ़ के प्रशासन को कुत्ते के काटने संबंधी मामलों में मुआवजे निर्धारित करने के लिए कमेटियां बनाने के आदेश दे दिए हैं। 

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कोर्ट ने दिए आदेश 

कोर्ट ने कहा कि यह कमेटियां संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व में गठित की जाएंगी। इन कमेटियों को आवेदन मिलने के बाद जांच कर 4 महीनों के अंदर-अंदर मुआवजा राशि जारी करनी होगी। अदालत के आदेशों के अनुसार, कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में आर्थिक सहायता कम से कम 10,000 रुपये होगी जो किसी शख्स से शरीर पर कुत्ते द्वारा मारे गए प्रति दांत के हिसाब से दी जाएगी। 

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घाव के हिसाब से मिलेगा मुआवजा 

इसके साथ ही यदि कुत्ता किसी व्यक्ति का मास नौच लेता है तो प्रति 0.2 सेमी घाव के हिसाब से मुआवजा कम से कम 20 हजार रुपये दिया जाएगा। इससे संबंधी अदालत ने शिकायत मिलने पर पुलिस को भी डीडीआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यदि कोई पालतू कुत्ते ने काटा है तो उसके मालिक को भी हर्जाना देना पड़ेगा। 

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