
नारी डेस्क: , सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश भर के शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की तस्करी और उनके गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई। कोर्ट ने दुख जताते हुए कहा कि नशीले पदार्थों के तस्कर अक्सर छात्रों को ग्राहक और एजेंट, दोनों के तौर पर निशाना बनाते हैं। इस तरह वे स्कूलों और कॉलेजों को अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क के लिए 'टारगेट ज़ोन' में बदल देते हैं। कोर्ट ने नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों पर सुनवाई की, जिसमें 21 साल की एक लॉ स्टूडेंट शामिल थी।
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जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच आरोपी छात्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने छात्रा को किसी भी तरह की ज़बरदस्ती वाली कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बहुत ही सावधानी से संभालना होगा, ताकि छात्रा के करियर को कोई नुकसान न पहुंचे। अदालत ने कहा- "शैक्षणिक संस्थानों के भीतर नशीले पदार्थों की तस्करी और उनका दुरुपयोग एक गंभीर और बढ़ती हुई चुनौती है, जिसने स्कूलों और कॉलेजों को अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क के लिए एक लक्ष्य क्षेत्र में बदल दिया है। आपराधिक नेटवर्क सक्रिय रूप से छात्रों को उपभोक्ता और एजेंट, दोनों ही रूपों में निशाना बनाते हैं; रिपोर्टों से पता चलता है कि नशीले पदार्थों के तस्कर शैक्षणिक वातावरण के भीतर ही नशीले पदार्थों को बेचने के लिए छात्रों का इस्तेमाल करते हैं," ।
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याचिकाकर्ता कानून की पढ़ाई कर रही चौथे साल की छात्रा है, जिस पर आरोप है कि उसके पास से 20 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। उपलब्ध सामग्री के आधार पर, कोर्ट को यह प्रतीत हुआ कि इस मामले में आरोपी नंबर 1 से 3 मिलकर काम कर रहे थे। आरोपी नंबर 3 कथित तौर पर ड्रग्स का सप्लायर था, और आरोपी नंबर 1 व 2 ड्रग्स सौंपने के लिए स्कूटी से याचिकाकर्ता के कॉलेज गए थे। ड्रग्स के लेन-देन के समय ही छापा मारा गया और याचिकाकर्ता को गांजे के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इन आरोपों पर विचार करते हुए, बेंच ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा- "हमें इस बात की बहुत चिंता है कि एक युवा लड़की ड्रग्स की लत का शिकार हो गई है, और वह भी एक होनहार छात्रा जो कानून की पढ़ाई कर रही है। पूरे देश में यही स्थिति बनी हुई है।"