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पति को मारने वाली सोनम से मायके वालों ने भी तोड़ा रिश्ता, भाई बोला- मैं कर लूंगा सुसाइड

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 30 Apr, 2026 02:19 PM
पति को मारने वाली सोनम से मायके वालों ने भी तोड़ा रिश्ता, भाई बोला- मैं कर लूंगा सुसाइड

नारी डेस्क: मेघालय की एक अदालत ने हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या करने की आरोपी इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी को  जमानत दे दी । अब सवाल यह है कि जेल से बाहर निकलने के बाद साेनम कहां जाएगी क्योंकि ससुराल वाले तो उसे कभी घर रखेंगे नहीं और अब तो मायके वालों ने भी उससे मुंह फेर लिया है। कोर्ट के फैसले के बाद सोनम के भाई ने कहा दिया है कि उनका अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं है। 


मायके वालों ने भी छाेड़ दिया साेनम का साथ

गोविंद ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वह सोनम को अपने साथ नहीं रखेगा। उनका कहना है कि साेनम की गिरफ्तारी के बाद ही उसने बहन से नाता तोड़ लिया था और जमानत मिलने का मतलब यह नहीं कि वह निर्दोष साबित हो गई है। सोनम अब कहां रहेगी, इस पर उसने कहा कि यह उसका निजी फैसला है, इसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके परिवार ने इस मामले में अब तक कोई निजी वकील नहीं रखा है और न ही जमानत के लिए कोई पहल की है। उनके अनुसारी जमानत पूरी तरह न्यायालय की प्रक्रिया के तहत हुई है।


सोनम के भाई ने दी आत्महत्या की धमकी

लगातार आरोपों से परेशान होकर सोनम के भाई ने कहा- यदि उन्हें लगातार परेशान किया गया, तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। वहीं इससे पहले राजा के परिवार ने सोनम की जमानत का विरोध किया था।  दरअसल सोनम को चार शर्तों के साथ ज़मानत मिली, वह न तो फ़रार होगी और न ही सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगी। वह अदालत द्वारा तय की गई हर तारीख पर पेश होगी। वह उचित अनुमति के बिना इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी और वह इस अदालत की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो ज़मानती पेश करेगी।


सोनम को इन शर्तों पर मिली जमानत

 जून 2025 में, सोनम को चार अन्य सह-आरोपियों के साथ जिनमें उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान शामिल थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। 6 सितंबर, 2025 को, मेघालय पुलिस ने सोहरा स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष आरोपियों के खिलाफ 790 पृष्ठों की चार्जशीट दायर की, जिसमें BNS की विभिन्न धाराओं के तहत उन पर आरोप तय किए गए।
 

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