22 NOVFRIDAY2024 10:20:04 AM
Nari

पत्नी के साथ जबरन या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

  • Edited By Anu Malhotra,
  • Updated: 26 Aug, 2021 02:00 PM
पत्नी के साथ जबरन या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति पर पत्नी द्वारा रेप के मामले में संज्ञान लेते हुए यह फैसला सुनाया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार नहीं माना जाएगा। 

PunjabKesari

पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना रेप नहीं, लेकिन उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अदालत ने इस मामले में पति को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया है, जबकि इसी मामले में  पत्नी के अन्य आरोप के मामले में पति को दोषी पाया गया है, जिसमें पत्नी ने पति द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की कोर्ट ने यह फैसला दिया है।

PunjabKesari

पत्नी का आरोप, पति ने उसके साथ कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए
दरअसल बेमेतरा जिला निवासी एक महिला ने अपने 37 वर्षीय पति पर उसके साथ जबरदस्ती व उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज करवाया था इसके साथ ही महिला ने पति व उसके परिवार के कुछ सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया गया था।

PunjabKesari

शिकायत में महिला ने बताया गया था कि साल 2017 में उसका विवाह हुआ था। विवाह के बाद पति ने उसके साथ कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए और दहेज के लिए प्रताड़ित किया। इस मामले में बेमेतरा के सेशन कोर्ट ने पति को दोषी माना था, जिसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में आवेदन किया था। इसी आवेदन पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है।

 इस मामले में कोर्ट ने धारा 377 के तहत पति को दोषी पाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध है।
 

Related News