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पाकिस्तान की ये 2 ब्यूटी क्रीम भारत में बैन, आज ही फेंक दें अगर घर में हैं रखी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Sep, 2026 12:17 PM
पाकिस्तान की ये 2 ब्यूटी क्रीम भारत में बैन, आज ही फेंक दें अगर घर में हैं रखी

 नारी डेस्क:  अगर आप भी चेहरे को गोरा करने या स्किन को ब्राइट दिखाने वाली क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने पाकिस्तान में बनी दो कॉस्मेटिक क्रीम को लेकर पब्लिक हेल्थ अलर्ट जारी किया है। इनमें Goree Beauty Cream और Chandni Whitening Cream शामिल हैं। CDSCO ने बताया है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को भारत में आयात और बिक्री के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है।

कौन-सी दो क्रीम को लेकर जारी हुआ अलर्ट?

CDSCO की कॉस्मेटिक्स डिवीजन ने 8 सितंबर 2026 को जारी सार्वजनिक सूचना में दो प्रोडक्ट्स का नाम लिया है। Goree Beauty Cream – Made in Pakistan, Chandni Whitening Cream – Made in Pakistan CDSCO के मुताबिक, ये दोनों भारत में अनधिकृत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। यानी इन्हें भारत में बिक्री के लिए आयात करने के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है।

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जांच में मिले तय सीमा से ज्यादा हेवी मेटल्स

CDSCO ने अपने परीक्षण और विश्लेषण के आधार पर बताया कि इन दोनों कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में निर्धारित सीमा से अधिक हेवी मेटल्स पाए गए हैं। संगठन के अनुसार, इनकी अधिक मात्रा उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है, जिसमें टॉक्सिक प्रभाव भी शामिल हैं। इसी वजह से CDSCO ने लोगों को इन दोनों क्रीम को खरीदने से बचने की सलाह दी है। अगर किसी ने इन्हें पहले से खरीद रखा है तो उनका इस्तेमाल न करने को कहा गया है। साथ ही, मिलते-जुलते नाम वाले ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से भी सावधान रहने की सलाह दी गई है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी दिए निर्देश

CDSCO ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित औषधि नियंत्रकों के साथ अपने जोन, सब-जोन और पोर्ट ऑफिस को भी इस मामले में जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मकसद यह है कि इन अनधिकृत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बिक्री और वितरण पर रोक लगाई जा सके।

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कॉस्मेटिक खरीदते समय लेबल जरूर चेक करें

CDSCO ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि कोई भी कॉस्मेटिक खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दी गई जानकारी ध्यान से जांचें। भारत में बिकने वाले अधिकृत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर आमतौर पर मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, निर्माता की जानकारी, बैच नंबर, मैन्यूफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। वहीं, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के मामले में जरूरी रजिस्ट्रेशन नंबर की भी जांच करनी चाहिए। कॉस्मेटिक्स का निर्माण और आयात भारत में Drugs and Cosmetics Act, 1940 और Cosmetics Rules, 2020 के तहत रेगुलेट किया जाता है।

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लेबल में गड़बड़ी दिखे तो कहां शिकायत करें?

CDSCO की सूचना के मुताबिक, अगर भारत में बने किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लेबल या दूसरी जानकारी में गड़बड़ी नजर आती है तो इसकी जानकारी संबंधित राज्य औषधि नियंत्रक को दी जा सकती है। वहीं, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से जुड़ी ऐसी शिकायत संबंधित केंद्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण तक पहुंचाई जानी चाहिए।

इसलिए किसी भी कॉस्मेटिक को सिर्फ उसके दावे या विज्ञापन देखकर खरीदने के बजाय पैकेज पर दी गई जरूरी जानकारी और उसकी वैधता जरूर जांचें।

   
 

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